सेबी ने आईआईएफएल सिक्योरिटीज को दो साल के लिए नए ग्राहक जोड़ने से रोका

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ब्रोकरेज कंपनी आईआईएफएल सिक्योरिटीज (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन लि.) को नए ग्राहक जोड़ने से दो साल के लिए रोक दिया है. ग्राहकों के कोष के दुरुपयोग पर नियामक ने यह कदम उठाया है.

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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ब्रोकरेज कंपनी आईआईएफएल सिक्योरिटीज (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन लि.) को नए ग्राहक जोड़ने से दो साल के लिए रोक दिया है. ग्राहकों के कोष के दुरुपयोग पर नियामक ने यह कदम उठाया है. सेबी ने अप्रैल, 2011 से जनवरी, 2017 की अवधि के लिए आईआईएफएल के खातों का कई बार निरीक्षण करने के बाद यह आदेश जारी किया है.

अपनी जांच में सेबी ने पाया कि आईआईएफएल ने अप्रैल, 2011 से जून, 2014 तक अपने मालिकाना लेनदेन वाले शेयर कारोबार सौदों के निपटान के लिए ग्राहकों के बचे हुए कोष का इस्तेमाल किया.

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य एस के मोहंती ने अपने आदेश में कहा, 'पूरा ब्योरा देखने के बाद मुझे यह नतीजा निकालने में कोई समस्या नहीं है कि कंपनी ने अपने ग्राहकों के कोष का दुरुपयोग कर सेबी के 1993 के परिपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.'

लेखक NDTV Profit Desk