बोर्ड के निर्णयों को 15 मिनट के भीतर सार्वजनिक करें : सेबी

बाजार नियामक सेबी का प्रस्ताव है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों को बोर्ड बैठक खत्म होने के 15 मिनट के भीतर लाभांश, बोनस, धन जुटाने एवं पुनर्खरीद संबंधी निर्णयों सहित अन्य निर्णयों को सार्वजनिक करना चाहिए।

बाजार नियामक सेबी का प्रस्ताव है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों को बोर्ड बैठक खत्म होने के 15 मिनट के भीतर लाभांश, बोनस, धन जुटाने एवं पुनर्खरीद संबंधी निर्णयों सहित अन्य निर्णयों को सार्वजनिक करना चाहिए।

सेबी ने परिचर्चा परिपत्र में सुझाव दिया है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों को निदेशक मंडल की बैठक खत्म होने के 15 मिनट के भीतर धन जुटाने के प्रस्ताव, लाभांश, नकद बोनस, प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद पर निर्णयों के बारे में शेयर बाजारों को सूचित करना होगा।

सूचीबद्ध कंपनियों को वित्तीय नतीजों, स्वेच्छा से शेयरों की सूचीबद्धता समाप्त करने, बोनस शेयरों के जरिए पूंजी बढ़ाने आदि पर निर्णय के बारे में भी सूचीबद्ध करना आवश्यक होगा।

26 पन्नों के परिचर्चा परिपत्र के मुताबिक, ये प्रस्ताव विभिन्न बाजार भागीदारों के साथ चर्चा के बाद तैयार किए गए हैं। परिचर्चा पत्र पर 12 सितंबर तक जनता से प्रतिक्रिया मांगी गई है।

लेखक NDTV Profit Desk
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