पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कहा कि कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए वह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के पंजीकरण में लगने वाले समय में कटौती के लिए कदम उठाएगा. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निदेशक मंडल की यहां हुई बैठक में यह फैसला किया गया. सेबी ने एक बयान में कहा कि एफपीआई के पंजीकरण से जुड़ी शर्तों में संशोधन को स्वीकृति दी गई है जिससे इन विदेशी निवेशकों को पंजीकरण की मंजूरी देने में लगने वाला समय कम होगा.
पंजीकरण से संबंधित कागजात पर अब डिजिटल हस्ताक्षर भी स्वीकार किए जाएंगे. आवेदन पत्रों की स्कैन प्रतियों के आधार पर भी सेबी एफपीआई को मंजूरी देगा.
इसके अलावा सेबी के निदेशक मंडल ने अपनी विनियमित इकाइयों (आरई) द्वारा क्लाउड सेवाएं अपनाने से संबंधित एक प्रारूप को भी स्वीकृति दी. यह एक सिद्धांत-आधारित प्रारूप होगा जिनका पालन क्लाउड सेवाएं देने वाली आरई के लिए करना जरूरी होगा.