निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के दरवाजे पर बजेगा ढोल, SEBI ने किया फैसला

बाजार नियामक सेबी ने इस बारे में डिफॉल्टरों व धोखेबाजों के खिलाफ नोटिस व सम्मन चिपकाने तथा सार्वजनिक घोषणा यानी मुनादी करवाने के लिए तीसरे पक्ष की सेवाएं लेने की योजना बनाई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

निवेशकों का धन नहीं लौटाने वाले धोखेबाजों व डिफाल्टरों के दरवाजे पर जल्द ही ढोल और लाउडस्पीकर बजते नजर आएंगे, जो यह बताएंगे कि इनके खिलाफ सम्मन जारी हैं. इसके साथ ही ऐसे लोगों की संपत्ति कुर्क की जाएगी और उसे बेचा जाएगा.

बाजार नियामक सेबी ने इस बारे में डिफॉल्टरों व धोखेबाजों के खिलाफ नोटिस व सम्मन चिपकाने तथा सार्वजनिक घोषणा यानी मुनादी करवाने के लिए तीसरे पक्ष की सेवाएं लेने की योजना बनाई है. नियामक का कहना है कि इस तरह की एजेंसी को चूककर्ता के घर या संपत्ति पर नोटिस, सम्मन चिपकाना होगा और ढोल व लाउडस्पीकर आदि के जरिए मुनादी भी करवानी होगी.

सेबी राजस्व व स्थानीय अधिकारियों को जरूरी दिशानिर्देश जारी करेगा, ताकि वे इस प्रक्रिया में उक्त एजेंसी की मदद करें. इस तरह की सेवाएं देने वाली एजेंसियों से रुचि पत्र आमंत्रित किए गए हैं.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

लेखक NDTV Profit Desk