लोन, क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए दी गई दो लाख की नकद राशि आयकर रिटर्न में दिखानी होगी

नोटबंदी की 50 दिन की अवधि के दौरान किसी तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान के लिए दी गई दो लाख रुपये की नकद राशि को अब नए एक पेज के आयकर रिटन फॉर्म में दिखाना होगा. आयकर विभाग ने कुछ दिन पहले नए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किए थे.

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

नोटबंदी की 50 दिन की अवधि के दौरान किसी तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान के लिए दी गई दो लाख रुपये की नकद राशि को अब नए एक पेज के आयकर रिटन फॉर्म में दिखाना होगा. आयकर विभाग ने कुछ दिन पहले नए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किए थे. यह फॉर्म आकलन वर्ष 2017-18 (वित्त वर्ष 2016-17) के लिए जारी किया गया है. नए फॉर्म में आय, छूट और अदा किए गए कर की जानकारी देने के अलावा एक नया खंड है.

इसमें नोटबंदी की 50 दिन की अवधि के दौरान दो लाख रुपये से अधिक की किसी तरह की बैंक जमा करने की भी जानकारी देनी होंगी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस खंड का उपयोग नोटबंदी के दौरान लोन या क्रेडिट कार्ड बिल के लिए किए गए दो लाख रुपये से अधिक के नकद भुगतान की जानकारी देने के लिए भी किया जाएगा.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

लेखक NDTV Profit Desk
जरूर पढ़ें
1 बाजार में गिरावट; निफ्टी 22,200 के नीचे, FMCG, फार्मा में बिकवाली
2 JP Morgan इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड्स के शामिल होने से मिलेगा फायदा, प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में आएगी तेजी: BPEA
3 गौतम अदाणी, राजेश अदाणी ने अदाणी पावर के 8,638 करोड़ रुपये के शेयर छुड़ाए