SEBI का विजय माल्या के खिलाफ बड़ा एक्शन, 3 साल के लिए शेयर बाजार से किया बैन

मार्केट रेगुलेटर ने विजय माल्या के किसी भी लिस्टेड या प्री-लिस्टेड कंपनी के साथ जुड़ने पर रोक लगा दी है.

Source: PTI

सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने उद्योगपति विजय माल्या (Vijay Mallya) को तीन साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है. माल्या पर आरोप है कि उन्होंने गैर-कानूनी तरीके से 1 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2008 तक शेयर बाजार (Stock Market) में UBS AG बैंक के जरिए फंड को रूट किया.

माल्या की शेयर होल्डिंग्स को फ्रीज किया गया

मार्केट रेगुलेटर ने विजय माल्या के किसी भी लिस्टेड या प्री-लिस्टेड कंपनी के साथ जुड़ने पर रोक लगा दी है. इसके अलावा SEBI ने माल्या की मौजूदा शेयर होल्डिंग्स और म्यूचुअल फंड यूनिट्स को भी इस अवधि के लिए फ्रीज कर दिया है.

SEBI ने पाया कि माल्या ने फ्रॉड किया. उन्होंने अपने खुद के ग्रुप की कंपनियों में ट्रेडिंग करने के लिए अपनी विदेशी कंपनियों के जरिए अवैध ट्रांजैक्शंस और फंड फ्लो का इस्तेमाल किया. उन्होंने ऐसा करते हुए अपनी पहचान छुपाकर रखी. मार्केट रेगुलेटर के मुताबिक ये रेगुलेटरी नियमों और बाजार की पवित्रता का उल्लंघन करता है.

इससे पहले भी SEBI ने लिया था एक्शन

इससे पहले भी SEBI ने विजय माल्या पर 1 जून 2018 को गैर-कानूनी गतिविधियों को लेकर दोषी पाया था. मार्केट रेगुलेटर के मुताबिक उन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर में फंड डायवर्जन और अवैध ट्रांजैक्शंस किए थे. इस मामले में माल्या पर तीन साल के लिए मार्केट में बैन लगाया गया था. इसके साथ ही माल्या पर पांच साल के लिए किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर या मैनेजेरियल पद पर रहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

माल्या ने इस फैसले को चुनौती दी थी. हालांकि अभियोग पक्ष के नहीं होने की वजह से इसे खारिज कर दिया गया था और फैसले को सही ठहराया गया था. SEBI ने पाया कि माल्या सिक्योरिटीज मार्केट में गलत और गैरकानूनी गतिविधियों में अभी भी शामिल हैं.

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