AAP नेता सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत; मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी गिरफ्तारी

जैन को पहली बार 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें 26 मई 2023 को जमानत दी गई थी.18 मार्च 2024 को उन्हें तब वापस जेल जाना पड़ा था, जब उन्हें रेगुलर बेल देने से SC ने इनकार कर दिया था.

प्रतीकात्मक फोटो

दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है. अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, मामले पर सुनवाई करते हुए स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा, 'ट्रायल में हो रही देरी, जो अभी और आगे बढ़ेगी, इसके साथ 18 महीने की लंबी जेल को देखते हुए आरोपी राहत पाने के हकदार हैं.'

बीच में मिली थी अंतरिम जमानत

  • जैन को पहली बार 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था.

  • इसके बाद स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें 26 मई 2023 को अंतरिम जमानत दे दी गई थी.

  • लेकिन 18 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रेगुलर बेल देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें वापस तिहाड़ जाना पड़ा था.

सत्येंद्र जैन के खिलाफ ये केस 2017 में दर्ज हुआ था. तब CBI ने कंपनियों के एक जाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप में सत्येंद्र जैन पर FIR दर्ज की थी.

बता दें पिछले महीने ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जमानत पर जेल से बाहर आए हैं. जबकि अगस्त में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिली थी. दोनों ही कथित लिकर पॉलिसी स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी थे.

इसके अलावा आम आदमी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता संजय सिंह भी लिकर पॉलिसी स्कैम में जेल जा चुके हैं. वे भी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं.