Delhi Coaching Centre Deaths: ओल्ड राजेन्द्र नगर की घटना के बाद एक्शन में MCD, 13 अवैध कोचिंग सेंटर्स सील

ओल्ड राजेन्द्र नगर में बेसमेन्ट में पानी भरने से हुई 3 एस्पिरेंट्स की मौत के बाद अब दिल्ली MCD हरकत में आ गई है और उन्होंने 13 अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है.

Source: NDTV

बीते हफ्ते ओल्ड राजेन्द्र नगर के राव IAS स्टडी सर्कल के बेसमेन्ट में पानी भरने से हुई 3 एस्पिरेंट्स की मौत के बाद अब दिल्ली नगर निगम ( (MCD) ) हरकत में आ गया है. नगर निगम ने ओल्ड राजेन्द्र नगर इलाके में 13 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया है.

MCD की ये कार्रवाई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे तीन छात्रों ( तानिया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डालविन) की मौत के बाद की गई है. MCD की ये कार्रवाई रविवार देर रात तक चली.

जिन कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है उनमें IAS गुरुकुल, चहल अकादमी, प्लूट्स अकादमी, साई ट्रेडिंग, IAS सेतू, टॉपर अकादमी, दैनिक संवाद, सिविल डेली IAS, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस IAS और ईजी फॉर IAS के नाम शामिल हैं.

इन कोचिंग सेंटर्स के सील होने पर MCD की मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा " ये कोचिंग सेंटर बेसमेंट से चल रहे थे और नियमों के खिलाफ काम कर रहे थे. इसलिए इन्हें तुरंत सील किया गया और नोटिस भी दिया गया है'.

पुलिस ने राव IAS स्टडी सर्कल (जहां घटना हुई) को पहले ही सील कर दिया है और अकादमी के मालिक और को-ऑर्डिनेटर को गैर-इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है.

क्या थी घटना ?

ओल्ड राजेन्द्र नगर के राव IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भरने से तीन एस्पिरेंट्स (तानिया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डालविन) की मौत हो गई थी. बताया जा रहा है कि राव IAS स्टडी सर्कल का ये बेसमेंट लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था.

तीन छात्रों के अलावा भी कई छात्र इस बेसमेंट में फंसे थे जिन्हें 7 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद बचाया गया.

कैसे छात्रों की जान खतरे में डाल रहे हैं कोचिंग सेंटर ?

अब तक की जांच में कोचिंग सेंटर के मालिक और नगर निगम अधिकारियों की ओर से कई खामियां सामने आई हैं.

NDTV को मिले सर्टिफिकेट में राव IAS स्टडी सर्कल को दिल्ली नगर निगम ने अगस्त 2021 में नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) दिया था. जिसमें बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ पार्किंग और घरेलू स्टोरेज के लिए किया जाना था.

कोचिंग सेंटर को बीते महीने ही फायर डिपार्टमेंट से भी NOC मिला था. जिसमें ये साफ लिखा है कि बिल्डिंग फायर सेफ्टी का पालन करती है और बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ बिल्डिंग के नियमों के अनुसार ही होना चाहिए.

बिल्डिंग के नियम ये कहते हैं कि ड्रेनेज का पानी किसी भी तरह बेसमेंट में नहीं आना चाहिए और अगर बेसमेंट का इस्तमाल ऑफिस या कमर्शियल काम में किया जाता है तब पर्याप्त एंट्री/ एग्जिट के रास्ते होना जरूरी है. राजेन्द्र नगर के राव IAS स्टडी सर्कल में इस नियम का उल्लंघन साफ दिखता है और एंट्री/ एग्जिट का सिर्फ एक ही रास्ता है.

राजेन्द्र नगर में रहने वाले लोग खराब निकासी व्यवस्था को इस घटना का एक कारण मानते हैं. पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी है.

कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और को-ऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 105, 106(1), 115 (2), 290 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.