Delhi Liquor Policy Scam: केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने मांगा CBI से जवाब, 17 जुलाई को अगली सुनवाई

इस बीच कोर्ट ने केजरीवाल से ये भी पूछा कि जब आपको निचले कोर्ट से जमानत मिल सकती है, तो आप सीधे हाई कोर्ट क्यों आए?

प्रतीकात्मक फोटो

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब इस मामले में 17 जुलाई को सुनवाई होगी.

इस बीच कोर्ट ने केजरीवाल से ये भी पूछा कि जब आपको निचले कोर्ट से जमानत मिल सकती है, तो आप सीधे हाई कोर्ट क्यों आए. इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि CrPC के सेक्शन 439 में जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ हाई कोर्ट भी सक्षम है, ऐसे में सीधे हाई कोर्ट पहुंचा जा सकता है.

इस पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस नीना बंसल ने कहा कि वे कानून पर सवाल नहीं उठा रही हैं. सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इस तरह के कितने ही मामलों को वापस भेजा है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जब विकल्प मौजूद है, तो उच्च न्यायालयों पर भार नहीं बढ़ाना चाहिए.

बता दें दिल्ली शराब नीति घोटाले में CBI ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट से गिरफ्तार किया था. तब ED की तरफ से दायर किए गए मामले में उन्हें जमानत देने का ऐलान किया हो चुका था, लेकिन CBI की गिरफ्तारी के चलते वे जेल से नहीं छूट पाए.

CBI द्वारा गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को 3 दिन की CBI कस्टडी में भेज दिया गया था. इसके बाद 29 जून को उन्हें 12 जुलाई तक ज्यूडीशियल कस्टडी में भेज दिया गया था.

इस बीच हाई कोर्ट में सुनवाई पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि मामले में अब तक चार लोगों को बेल मिल चुकी है. ऐसे में कौन सी जमानत शर्तों के चलते उन्हें जेल में रखा जा रहा है? केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से बेल मिली और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. केजरीवाल कोई आतंकी और इरादतन अपराधी नहीं हैं.

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