YouTube,टेलीग्राम और X को नोटिस; बाल यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट मिला तो प्लेटफॉर्म पर होगी कार्रवाई

ये कंपनियां तेजी से एक्शन नहीं लेतीं, तो इन्हें IT कानून की धारा 79 के तहत मिली सुरक्षा छीन ली जाएगी. ये धारा इन प्लेटफॉर्म्स को यूजर द्वारा अपलोड किए जाने वाले कंटेंट की जवाबदेही से बचाती है.

Source: Twitter/Rajeev Chandrasekhar

सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, YouTube और टेलीग्राम को नोटिस जारी कर बाल यौन उत्पीड़न से जुड़े कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है. ऐसा ना करने पर अब संबंधित यूजर के साथ-साथ इन कंपनियों के खिलाफ भी सीधे कार्रवाई की जाएगी.

इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajiv Chandrashekhar) ने साफ कहा कि अगर ये कंपनियां तेजी से एक्शन नहीं लेतीं, तो इन्हें IT कानून की धारा 79 के तहत मिली सुरक्षा छीन ली जाएगी.

इस धारा के तहत इन प्लेटफॉर्म्स को किसी यूजर द्वारा अपलोडेड कंटेंट के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराए जाने से बचाव मिलता है. इसके हटने की बाद कंपनियां सीधे हर तरह के कंटेंट के लिए जिम्मेदार हो जाएंगी.

इस संबंध में IT मंत्रालय की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया, 'IT मंत्रालय ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज X, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी कर उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद CSAM (Child Sexual Abuse Material) कंटेंट को हटाने की चेतावनी दी है. इन प्लेटफॉर्म्स को भेजे गए नोटिस से CSAM कंटेंट को तुरंत और स्थायी तौर पर हटाने पर जोर दिया गया है.'

नोटिस के जरिए कंटेंट मॉडरेशन एल्गोरिदम्स और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जैसी प्रक्रियाओं को तेज बनाने पर भी जोर दिया गया है, ताकि भविष्य में CSAM का प्रसार रोका जा सके.

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