अज्ञात विदेशी एस्टेट्स (Foreign Assets) पर इनकम टैक्स विभाग की नजर है. NDTV Profit की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि ज्यादा कीमत वाली विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं करने पर 400 मामलों में नोटिस (Income Tax Notice) जारी हुए हैं.
मुख्य रूप से दुबई, सिंगापुर, ब्रिटेन में खरीदी गई विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं करने पर ये नोटिस जारी हुए हैं. आयकर अधिनियम की धारा 131 के तहत नोटिस दिए गए हैं.
डेक्लरेशन करना अनिवार्य
भारत सरकार के अन्य देशों के साथ जानकारी के ऑटोमैटिक एक्सचेंज के तहत डेटा मिला. इसके बाद ही ये कदम उठाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एक हजार से ज्यादा लोगों के नाम थे, जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में अपने विदेशी स्रोतों के बारे में जानकारी नहीं दी है. इनमें आय और प्रॉपर्टी दोनों शामिल हैं.
ब्लैक मनी एक्ट के तहत इनके बारे में डेक्लरेशन करना अनिवार्य होता है. व्यक्तियों को विदेशी एसेट्स और इनकम के बारे में पूरी घोषणा करनी होती है. विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है.
31 दिसंबर तक भरना होगा संशोधित रिटर्न
आय छुपाने के मामले में पूछताछ के लिए व्यक्ति को बुलाने के लिए धारा 131 लागू होती है. जानकारी रखने वाले एक स्रोत ने बताया कि इसी सेक्शन के तहत नोटिस जारी किए गए हैं. नोटिस के बारे में आगे ज्यादा डिटेल्स का खुलासा नहीं करते हुए स्रोत ने कहा कि ये मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, चंडीगढ़ जैसे शहरों से हाई-नेट वर्थ इंडीविजुअल्स हैं.
स्रोत ने आगे कहा कि इसका मकसद है कि टैक्सपेयर्स को उनके विदेशी एसेट्स घोषित करने को लेकर जोर दिया जा सके, जिससे वो सभी डेक्लरेशंस के साथ 31 दिसंबर तक अपने रिवाइज्ड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं. आम तौर पर फॉरेन एसेट्स में फॉरेन बैंक अकाउंट्स, फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस, वित्तीय ब्याज शामिल हैं.