बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने जेट एयरवेज (Jet Airways) के फाउंडर नरेश गोयल की रिहाई याचिका पर जवाब देने के लिए ED (एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट) को 2 हफ्ते का वक्त दिया है.
गोयल (Naresh Goyal) ने बीते शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था. बुधवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने ED को ये निर्देश दिए हैं.
गोयल का कहना है कि ये गिरफ्तारी ना केवल गैरकानूनी है, बल्कि संविधान द्वारा दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन भी है.
1 सितंबर को हुई थी गोयल की गिरफ्तारी
1 सितंबर को ED ने गोयल को 538 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था, ये पैसा कैनरा बैंक ने उनकी एयरलाइन को दिया था.
मुंबई की एक विशेष कोर्ट ने उन्हें शुरुआत में ED कस्टडी में भेजने के बाद ज्यूडीशियल कस्टडी में भेजा था. वे फिलहाल मुंबई की अर्थर रोड जेल में ज्यूडीशियल कस्टडी में हैं.
गोयल, उनकी पत्नी अनीता और जेट एयरवेज के खिलाफ दर्ज मामला CBI की FIR से जुड़ा है. कैनरा बैंक के मुताबिक, बैंक ने जेट एयरवेज को 849 करोड़ रुपये का कर्ज सैंक्शन किया था, जिसमें से 538 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है. मामले में 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी.