NEET अंडरग्रेजुएट परीक्षा मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख इख्तियार किया है. कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सरकारी टेस्टिंग एजेंसी NTA को चेतावनी दी है और कहा है कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने में जरा भी गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए. इसमें सुधार की जरूरत है.
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने सुनवाई के दौरान माना कि NEET एग्जाम में कुछ गड़बड़ी हुई है. उन्होंने केंद्र और NTA को फटकार लगाते हुए कहा कि लाखों बच्चों ने बहुत मेहनत की है, जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते.
'0.001% की भी लापरवाही हुई है तो...'
कोर्ट ने केंद्र और NTA से कहा कि वे याचिकाओं को प्रतिकूल मुकदमे के तौर पर ना लें. कहा, 'अगर किसी की ओर से 0.001% लापरवाही भी हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए.' सुप्रीम कोर्ट ने NTA को कहा है कि 8 जुलाई को तैयार होकर आएं. बता दें कि इससे जुड़ी पिछली याचिकाओं पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय हुई है.
ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां कोई व्यक्ति सिस्टम के लिए नुकसानदायक हो जाए या समझिए अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो सोचिए कैसा डॉक्टर समाज में आ सकता है.सुप्रीम कोर्ट (सुनवाई के दौरान)
नई याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस
NEET-UG परीक्षा मामले में नई याचिकाएं भी दायर की गई हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और NTA को नोटिस जारी किया है. इन पर 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है. कहा जा रहा है कि इन याचिकाओं को भी कंबाइंड करते हुए 8 जुलाई को सुनवाई होगी.
बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है और ये भरोसा दिलाया है कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा.