SpiceJet vs Credit Suisse: अगली सुनवाई के पहले स्पाइसजेट को चुकाने होंगे $6 लाख, SC ने CMD अजय सिंह को दी चेतावनी

मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को है. पूरा केस क्रेडिट सुईस द्वारा स्पाइसजेट को दिए गए 24 मिलियन डॉलर के कर्ज से जुड़ा है.

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SpiceJet-Credit Suisse Debt Case: सुप्रीम कोर्ट ने सुईस क्रेडिट के कर्ज को चुकाने में अनियमित्ता करने पर स्पाइसजेट के CMD अजय सिंह को गंभीर नतीजे भुगतने की नसीहत दी है.

कोर्ट ने स्पाइसजेट को अगली सुनवाई से पहले 6 लाख डॉलर चुकाने का आदेश भी दिया है. अगली सुनवाई 22 सितंबर को है. मामला 24 मिलियन डॉलर के कर्ज से जुड़ा है.

SC में हुआ था सेटलमेंट

बता दें जनवरी, 2022 में मद्रास हाईकोर्ट ने क्रेडिट सुईस का कर्ज ना चुकाने पर स्पाइसजेट को बंद कर, एयरलाइन की प्रॉपर्टी को नीलाम कर कर्ज चुकाने का आदेश दे दिया था.

लेकिन मई 2022 में स्पाइसजेट और क्रेडिट सुईस के बीच SC एप्रूव्ड सेटलमेंट हुआ, जिसमें नए सिरे से कर्ज चुकाने की शर्तें तय की गईं. इसके हिसाब से 5 लाख डॉलर की मंथली पेमेंट तय की गई थी.

अब कोर्ट ने एयरलाइन को 15 सितंबर के पहले 5 लाख डॉलर चुकाने को कहा है, जो दोनों पक्षों के बीच हुए डेट सेटलमेंट का मंथली पेमेंट है. वहीं 1 लाख डॉलर डिफॉल्टेड अमाउंट के लिए जमा करने को कहा है.

जेल जा सकते हैं अजय सिंह- SC

कोर्ट ने कहा, 'अगर अजय सिंह इस ऑर्डर का पालन करने में नाकाम रहे, तो वे तिहाड़ जेल जा सकते हैं.'

इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अजय सिंह के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का आदेश पास किया था. वे ऊपर उल्लेखित कोर्ट सेटलमेंट के हिसाब से पेमेंट करने में नाकामयाब रहे थे.

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