सुप्रीम कोर्ट ने NEET के खिलाफ हाई कोर्ट में लगी याचिकाओं को रद्द किया, काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर इनकार

कोर्ट ने एक बार फिर अपनी स्थिति साफ है कि जिसमें कोर्ट ने कहा था कि काउंसलिंग प्रक्रिया को तय समयानुसार ही चलना चाहिए. जिन लोगों ने NEET-UG 2024 को क्वालिफाई किया है, वे टाइम-टेबल के हिसाब से चल सकते हैं.

प्रतीकात्मक फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा में हुई आरोपित अनियमित्ताओं को लेकर राजस्थान, कोलकाता और बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल की गईं याचिकाओं पर रोक लगा दी. जस्टिस विक्रम नाथ और SVN भट्टी ने NTA (National Testing Agency) की ट्रांसफर पेटिशन पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है. दरअसल NTA केस को तमाम हाई कोर्ट्स से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करवाना चाहता है.

इस बीच कोर्ट ने एक बार फिर NEET काउंसलिंग पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है. मतलब कोर्ट ने एक बार फिर अपनी स्थिति साफ है कि जिसमें कोर्ट ने कहा था कि काउंसलिंग प्रक्रिया को तय समयानुसार ही चलना चाहिए. जिन लोगों ने NEET-UG 2024 को क्वालिफाई किया है, वे टाइम-टेबल के हिसाब से अपनी प्रक्रिया जारी रख सकते हैं.

सरकार को कोर्ट नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने NTA और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है. ये नोटिस NEET से जुड़ी दूसरी याचिकाओं के लिए लगाया गया था. इन याचिकाओं में परीक्षा के अलग-अलग पहलुओं पर चिंता जताई गई है. इनमें पेपर लीक और NTA द्वारा ग्रेस मार्क्स देने से जुड़े विवाद भी शामिल हैं.

कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की है. तब कोर्ट NEET-UG 2024 के ओवरऑल कंडक्ट पर सुनवाई करेगा.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द करने का आदेश दिया था, इन छात्रों को नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के तहत ग्रेस मार्क्स दिए गए थे.

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