इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वॉरंट

कोर्ट ने पुतिन को यूक्रेनी बच्चों को डिपोर्ट करने का भी आरोपी पाया है.

Source: Official Twitter handle of President of Russia

रुस-यूक्रेन के बीच जंग को एक साल से ज्यादा समय बीत चुका है और ये अब भी जारी है. इसी को देखते हुए, अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के खिलाफ गिरफ्तारी का वॉरंट जारी किया है.

ICC ने पुतिन को यूक्रेनी बच्चों को डिपोर्ट करने के अलावा युद्ध-अपराधों का आरोपी माना है. कोर्ट का कहना है कि इस सब चीजों के लिए पुतिन कथित रूप से जिम्मेदार हैं.

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय में बच्चों के अधिकारों की आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लवोवा-बेलोवा भी पुतिन की तरह, बच्चों के डिपोर्टेशन और लोगों के अवैध ट्रांसफर के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं.

कोर्ट ने कहा कि इस बात पर विश्वास करने के लिए सही आधार है कि राष्ट्रपति पुतिन की सीधे तौर पर, दूसरों के साथ संयुक्त रूप से या दूसरों के माध्यम से ऐसी हरकत करने के लिए, आपराधिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है.

कोर्ट ने कहा कि 24 फरवरी 2022 यानी यूक्रेन पर रूस के हमले के साथ ही कथित तौर पर अपराधों की शुरुआत हुई.