सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 'डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम’ (DTVSV)' का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. योजना 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी. इस स्कीम के तहत इनकम टैक्स से जुड़े विवादों को तेजी से निपटाने की कोशिश है.
ये योजना का दूसरा चरण है. इससे पहले 2020 में भी ये योजना आई थी. तब करीब 1 लाख करदाताओं ने इसका लाभ उठाया था और करीब 75,000 करोड़ रुपये का कर सरकार को हासिल हुआ था.
दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करने के दौरान कहा कि इनकम टैक्स विवादों को निपटाने के लिए जल्द ही सरकार कोई योजना लेकर आएगी.
किन्हें मिलेगा DTVSV स्कीम का फायदा?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज की ये स्कीम फाइनेंस एक्ट के तहत लाई गई है. DTVSV स्कीम के नियमों को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
PIB के मुताबिक इसमें उन लोगों को फायदा दिया जाएगा, जो 31 दिसंबर, 2024 से पहले डेक्लरेशंस फाइल करेंगे. इसके बाद फाइलिंग करने वालों को कम सेटलमेंट अमाउंट दिया जाएगा.
DTVSV स्कीम के तहत 4 फॉर्म जारी किए गए हैं.
फॉर्म 1 - घोषणाकर्ता द्वारा डिक्लेरेशन और वचन पत्र दाखिल करने के लिए
फॉर्म 2 - अथॉरिटी द्वारा जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट के लिए
फॉर्म 3 - इस फॉर्म के तहत घोषणाकर्ता पेमेंट की जानकारी देगा
फॉर्म 4 - इस फॉर्म में अथॉरिटी द्वारा टैक्स एरियर के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की जानकारी दी जाएगी
कैसे भरना होगा ऑनलाइन फॉर्म
नई DTVSV स्कीम में ये भी प्रावधान है कि हर विवाद के लिए फॉर्म-1 अलग से दाखिल किया जाएगा, बशर्ते जहां अपीलकर्ता और आयकर अथॉरिटी दोनों ने एक ही आदेश के संबंध में अपील दाखिल की हो.
पेमेंट की सूचना फॉर्म-3 में दी जानी है और इसे अपील, आपत्ति, आवेदन, रिट याचिका, विशेष अनुमति याचिका या दावे को वापस लेने के प्रमाण के साथ अथॉरिटी को दिया जाना है.
घोषणाकर्ता को फॉर्म-1 और फॉर्म-3 को ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर सबमिट करना होगा. ये मुकदमों के प्रबंधन की दिशा में सरकार की एक और पहल है.