Vivad Se Vishwas: विवाद से विश्वास स्‍कीम में किन्‍हें मिलेगी कितनी राहत? CBDT ने जारी किए FAQs, यहां दूर कर लें कन्फ्यूजन

विवाद से विश्वास योजना कब तक समाप्त होगी, ऐसी कोई आखिरी तारीख अब तक नोटिफाई नहीं की गई है.

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विवाद से विश्वास योजना को लेकर लोगों के मन में उठते सवालों और कुछ प्वाइंट्स पर असमंजस की स्थिति के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को एक गाइडेंस नोट जारी किया है. ये नोट FAQs के रूप में जारी किया गया है.

डायरेक्‍ट टैक्‍स विवाद से विश्वास (DTVSV) योजना का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र होंगे और कितने टैक्स का भुगतान करना होगा, कितनी राहत मिलेगी, इससे जुड़े कई सवालों के जवाब CBDT ने इस गाइडेंस नोट में दिए गए हैं.

कौन हैं पात्र, कितना टैक्‍स माफ होगा?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि उसे स्टेकहोल्डर्स से कई सवाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें 1 अक्टूबर, 2024 को प्रभावी रूप से नोटिफाई होने के बाद योजना के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया है. इसे देखते हुए विभाग ने FAQs जारी किए.

  • इस योजना का लाभ वे टैक्सपेयर्स उठा सकते हैं, जिनके पास रिट (WRIT) और विशेष अनुमति याचिका (अपील) सहित विवाद या अपील हैं, चाहे वे टैक्सपेयर्स ने दायर किए हों या टैक्स अधिकारियों ने.

  • ये विवाद या अपील 22 जुलाई, 2024 तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स कमिश्नर/ज्वाइंट कमिश्नर के समक्ष लंबित हों.

  • इसमें विवाद समाधान पैनल (DRP) के समक्ष लंबित मामले और इनकम टैक्स कमिश्नर के समक्ष लंबित रिविजन याचिकाएं भी शामिल होंगी.

  • अगर टैक्सपेयर्स इस योजना का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर, 2024 से पहले डिक्लेरेशन दाखिल करते हैं तो उन्हें डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड का 100% भुगतान करना होगा. ऐसे मामलों में ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा.

  • ऐसे मामलों में, जहां घोषणा (Declaration) 1 जनवरी, 2025 को या उसके बाद की जाती है, टैक्सपेयर्स को डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड का 110% भुगतान करना होगा.

DTVSV स्कीम के तहत 4 फॉर्म जारी

  • फॉर्म 1 - घोषणाकर्ता के डिक्लेरेशन और वचन पत्र दाखिल करने के लिए

  • फॉर्म 2 - अथॉरिटी के जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट के लिए

  • फॉर्म 3 - इस फॉर्म के तहत घोषणाकर्ता पेमेंट की जानकारी देगा

  • फॉर्म 4 - इस फॉर्म में अथॉरिटी के टैक्स एरियर के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की जानकारी दी जाएगी

कैसे भरना होगा फॉर्म?

नई DTVSV स्कीम में ये भी प्रावधान है कि हर विवाद के लिए फॉर्म-1 अलग से दाखिल किया जाएगा, बशर्ते जहां अपीलकर्ता और आयकर अथॉरिटी दोनों ने एक ही आदेश के संबंध में अपील दाखिल की हो.

पेमेंट की सूचना फॉर्म-3 में दी जानी है और इसे अपील, आपत्ति, आवेदन, रिट याचिका, विशेष अनुमति याचिका या दावे को वापस लेने के प्रमाण के साथ अथॉरिटी को दिया जाना है.

घोषणाकर्ता को फॉर्म-1 और फॉर्म-3 को ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर सबमिट करना होगा. ये मुकदमों के प्रबंधन की दिशा में सरकार की एक और पहल है.

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, विवाद से विश्वास योजना कब तक समाप्त होगी, ऐसी कोई आखिरी तारीख अब तक नोटिफाई नहीं की गई है.

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