Income Tax Return Filing 2025: क्या आप जानते हैं कि बिना फॉर्म-16 के भी सैलरी पाने वाले कर्मचारी अपना ITR फाइल कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास कुछ डॉक्युमेंट्स होना जरूरी है. इस खबर में आपको बताते हैं कि बिना फॉर्म-16 के ITR फाइल करने की प्रक्रिया क्या है? साथ ही कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो सकती है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया है. बीते दिन CBDT ने ITR फाइल करने की डेडलाइन को भी 31 जुलाई 2025 से 15 सितंबर 2025 तक खिसका दिया है. ऐसे में टैक्सपेयर्स आराम से बिना किसी जल्दबाजी के अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
क्या होता है फॉर्म-16?
अगर आप वेतन पाते हैं और टैक्स के दायरे में हैं तो फॉर्म-16 आपके लिए ही है. फॉर्म 16 को कंपनी ही अपने कर्मचारियों को देती है. इसमें कर्मचारी की सैलरी पर काटे गए टैक्स की सारी जानकारी होती है. साथ ही अगर कर्मचारी ने HRA या दूसरे निवेश करके टैक्स को बचाया है, तो उस निवेश की भी जानकारी इस फॉर्म में होती है.
आसान भाषा में कहें तो फॉर्म-16 किसी कर्मचारी की सैलरी पर टैक्स की गणना का सर्टिफिकेट होता है. इसे TDS सर्टिफिकेट भी कहा जाता है. इस फॉर्म-16 को कंपनी की तरफ से सरकार के पास भेजा जाता है.
फॉर्म-16 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B. पार्ट B पार्ट A की ही कॉपी होती है, जिसमें कंपनी का नाम और पता, एंप्लॉयर का पैन नंबर, कंपनी का TAN नंबर, एम्प्लॉई की नौकरी की अवधि, डिडक्श, छूट, काटे गए TDS की जानकारी होती है.
बिना फॉर्म-16 के कैसे भरें ITR?
फाइनेंशियल ईयर की सभी सैलरी स्लिप को इकठ्ठा करें. जिसमें सैलरी, भत्ते की जानकारी होनी चाहिए.
सैलरी के अलावा दूसरी इनकम (मकान का किराया, ब्याज) के लिए बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है.
80C, 80D के तहत टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट किया हुआ है तो उसके सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए
इन सभी के अलावा फॉर्म 26AS की डिटेल्स होना जरूरी है, जिसके जरिए TDS की कैलकुलेशन आप कर पाएंगे
आपने जाना फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए फॉर्म-16 के बिना ITR फाइल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमे गलतियां ना हो उसके लिए आप IT डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाने से पहले टोटल टैक्सेबल इनकम के साथ TDS और डिडक्शन की जानकारी पहले ही अपने पास रख लें.