पॉलिसी लोन फैसिलिटी अब पॉलिसीहोल्डर्स के लिए अनिवार्य, IRDAI ने दी मंजूरी

जैसे जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी काम करती है, मास्टर सर्कुलर में पॉलिसी लोन फैसिलिटी को भी उसी तरह इस्तेमाल किया जाएगा.

Source: Envato

अब सभी लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्रोडक्ट्स पर लोन की सुविधा मिलेगी. इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने बुधवार को जारी अपने मास्टर सर्कुलर में इसको अनिवार्य कर दिया है. इससे पॉलिसीहोल्डर्स अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं. मास्टर सर्कुलर जारी करते हुए IRDAI ने फ्री लुक पीरियड को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है.

जैसे जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी काम करती है, मास्टर सर्कुलर में पॉलिसी लोन फैसिलिटी को भी उसी तरह इस्तेमाल किया जाएगा.

बीमाधारकों के हित में फैसला

IRDAI ने कहा, 'पॉलिसीहोल्डर्स को ध्यान में रखते हुए रिफॉर्म के लिए IRDAI ने ये कदम उठाया है. इससे इनोवेशन में बढ़ोतरी होगी और कस्टमर एक्सपीरिएंस बेहतर होगा'.

मास्टर सर्कुलर के मुताबिक, पेंशन प्रोडक्ट्स से आंशिक विद्ड्रॉल की सुविधा देने से पॉलिसीहोल्डर्स को अपनी वित्तीय परेशानियों को हैंडल करने में मदद मिलेगी. इसमें बच्चों की पढ़ाई और शादी, घर या फ्लैट खरीदना या बनवाना, मेडिकल खर्च या किसी बड़ी बीमारी पर खर्च में मदद मिलेगी.

IRDAI ने कहा, अपनी समस्याओं को ठीक करने के लिए रेगुलेटर ने मजबूत सिस्टम तैयार किया है.

सर्कुलर के मुताबिक, 'अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस के खिलाफ 30 दिन के अंदर अपील नहीं करती है, तो शिकायत करने वाले को 5,000 रुपये/ दिन के हिसाब से भुगतान करना होगा'.

इंश्योरेंस कंपनियों को नियमित रूप से अपने मैकेनिज्म को ठीक करने, पॉलिसीहोल्डर्स के फाइनेंशियल घाटे को सुधारने और लॉन्ग टर्म बेनेफिट बेहतर करने को कहा गया है.