Changes From October 1: आज से अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है. इस नए महीने की शुरुआत के साथ कई ऐसे बदलाव हो रहे हैं, जिनका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा. जहां कमर्शियल LPG सिलिंडर (LPG Cylinder Rates) के दाम बढ़ गए हैं. वहीं, ATF कीमतों में कटौती की गई है. इसके अलावा इनकम टैक्स (Income Tax), आधार कार्ड (Aadhaar) और TDS से जुड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं. आइए इन्हें डिटेल में जान लेते हैं.
कमर्शियल LPG सिलिंडर महंगा हुआ
OMCs ने 19 किलोग्राम कमर्शियल LPG सिलिंडर के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. कीमतों में ₹48.50 की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है. बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो चुकी हैं. देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलिंडर के दाम 1691.50 रुपये से बढ़कर अब 1740 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है. मुंबई में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलिंडर 1692.50 रुपये का मिलेगा, सितंबर में भी इसके दाम 1605 रुपये से बढ़ाकर 1,644 रुपये कर दिए गए थे. कोलकाता में अब तक 1802.50 रुपये में मिल रहा था लेकिन अब ये 1850.50 रुपये का हो गया है. चेन्नई में कीमत बढ़ाकर 1903 रुपये कर दी गई है, जो अब तक 1855 रुपये थी.
ATF कीमतों में कटौती
आज से ATF की कीमतें भी घट गईं हैं. दाम में ₹5,883/किलो लीटर की कमी की गई है. नई दर आज से लागू हो गई है. इससे पहले पिछले महीने भी ATF कीमतों में 4,495.48/ किलो लीटर की कटौती की गई थी.
आधार कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव
केंद्र ने आधार कार्ड की जगह आधार एनरोलमेंट ID देने के नियम को खत्म करने का फैसला किया था. ये फैसला 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है. अब किसी व्यक्ति को PAN अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट्स और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपनी आधार एनरॉलमेंट ID देने की जरूरत नहीं होगी.
पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स
अनियमित पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना और अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम्स को नियमित बनाने के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं. नए नियम वित्त मंत्रालय ने नोटिफाई किए हैं. ये नाबालिग के नाम पर खोले गए अकाउंट, एक से ज्यादा PPF अकाउंट्स के रेगुलराइजेशन से जुड़े हैं.
TDS की दरों में बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में इनकम टैक्स से जुड़े कुछ बदलावों का ऐलान किया था. ये बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं. TDS से जुड़ा एक बड़ा बदलाव भी आज से लागू होने जा रहा है. कई केंद्रीय और राज्य सरकार के बॉन्ड्स पर 10% TDS लागू होगा. इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हाउस रेंट पेमेंट आदि से जुड़ी TDS पेमेंट में भी बदलाव हो रहा है.
STT में बढ़ोतरी
फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) पर लागू होने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है. ऑप्शंस की सेल पर STT प्रीमियम के 0.0625% से बढ़कर 0.1% हो गया है. वहीं फ्यूचर्स की सेल पर STT ट्रेड प्राइस के 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है.
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ा बदलाव
1 अक्टूबर से अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, तो आपको ज्यादा रिफंड मिलेगा. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Irdai) ने इंश्योरेंस कंपनियों से ट्रेडिशनल एंडोमेंट पॉलिसी के लिए 1 अक्टूबर 2024 से ज्यादा स्पेशल सरेंडर वैल्यू (SSV) ऑफर करने के लिए कहा है.