Higher Pension: EPFO ने बढ़ाई डेडलाइन, अब इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, ये रहा प्रोसेस

हायर पेंशन के आवेदन में आ रही दिक्कतों और कर्मचारियों की मांंग को देखते हुए EPFO ने ये राहत दी है.

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EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत हायर पेंशन का लाभ उठाने वालों के लिए राहत भरी खबर है. सरकार ने हायर पेंशन के लिए आवेदन की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है. अब इसके लिए पात्र EPFO सब्‍सक्राइबर 11 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं.

ये तीसरी बार है, जब समय सीमा बढ़ाई गई है. हायर पेंशन के आवेदन में आ रही दिक्कतों और कर्मचारियों की मांंग को देखते हुए EPFO ने ये राहत दी है.

EPFO ने क्या कहा?

लेबर एंड एम्‍प्‍लॉयमेंट मिनिस्‍ट्री की ओर से सोमवार को जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, EPFO ने कहा है कि पात्र पेंशनभोगियों/अंशधारकों को हायर पेंशन से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए 15 दिन का अंतिम अवसर दिया जा रहा है. कर्मचारियों को ऑप्‍शन/ जॉइंट ऑप्‍शन के सत्यापन के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाकर 11 जुलाई, 2023 कर दी गई है.

EPFO के अनुसार किसी भी पात्र पेंशनभोगी/सदस्य, जिसे KYC अपडेट करने में समस्या होने के चलते वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने में कठिनाई हो रही है, वो तुरंत समाधान के लिए 'EPFI-GMS' पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

EPFO ने पात्र कर्मचारियों को हायर पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए 'सदस्य सेवा पोर्टल' पर एक ऑनलाइन लिंक जारी किया है. पात्र सदस्‍य आवेदन करने के लिए इस पोर्टल पर जा सकता है.

  • सबसे पहले आपको e-Sewa portal - https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर विजिट करना होगा. यहां आपको Pension on Higher Salary पर क्लिक करना होगा.

  • एक नया पेज ओपन होगा, जहां 2 ऑप्शन दिखेंगे. इसमें दूसरा ऑप्शन (Application form for joint options) का है. यहां नीचे वाले ऑप्शन (Joint options under erstwhile para..... before 3rd May) को सेलेक्ट कर लें.

  • इसके बाद आपको एक नया होम पेज दिखेगा. यहां आपको लेफ्ट साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर के अपना UAN, आधार नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो) और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.

  • इस फॉर्म को भरने के बाद नीचे आपको Get OTP का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें. आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ आएगा. इसे वैलिडेट करें और फिर सब्मिट कर दें.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

पेंशन को लेकर नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था. इसके मुताबिक EPFO के जो सदस्य EPS के मेंबर हैं, वे अब शर्तों के साथ हायर पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. सरल भाषा में कहें तो जो EPS मेंबर रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन चाहते हैं, उन्‍हें इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा और फिर वो ज्यादा पेंशन ले सकेंगे.

सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के आदेश के बाद हायर पेंशन के लिए आवेदन के लिए 4 महीने का समय दिया गया था. इसके बाद डेडलाइन 3 मई, 2023 तक बढ़ा दी गई थी. फिर 26 जून, 2023 तक समय सीमा बढ़ाई गई और अब एक बार फिर कर्मचारियों को मौका दिया गया है.

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