केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने रिटायरमेंट पर गैर-सरकारी या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लीव एनकैशमेंट (Leave Encashment) पर टैक्स छूट की सीमा को बढ़ा दिया है. इससे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी. इस लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर अब 25 लाख रुपये कर दिया गया है. ये नई सीमा 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी. ये लिमिट नए और पुराने दोनों टैक्स रिजीम के तहत लागू होगी.
बजट 2023 में हुआ था ऐलान
बजट 2023 में टैक्स लिमिट को बढ़ाने का ऐलान किया गया था. नियम के मुताबिक, 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद रिटायर होने वाले लोगों को बढ़ी हुई सीमा का फायदा मिलेगा. बुधवार को जारी CBDT के नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है कि इस नोटिफिकेशन को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ जारी करने से किसी व्यक्ति पर उल्टा असर नहीं पड़ा है.
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि लीव एनकैशमेंट की सीमा को साल 2002 में आखिरी बार तय किया गया था, जब कर्मचारियों के लिए अधिकतम बेसिक पे 30,000 रुपये प्रति महीना थी. सीमा को साल 2002 से 2023 तक मासिक आय में सामान्य बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया है.
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रिटायरमेंट पर फायदा
सैलरी वाले कर्मचारियों को हर साल न्यूनतम संख्या में पेड लीव मिलती है. हालांकि, ये मुमकिन नहीं है कि एक साल में कर्मचारियों को मिलने वाली सभी लीव का इस्तेमाल किया जा सके. बहुत से कर्मचारी अपनी लीव को आगे फॉरवर्ड करते हैं और रिटायरमेंट के दौरान या कंपनी से इस्तीफा देते समय उन्हें एनकैश करा लेते हैं.