ITR फाइल करने के बावजूद अब तक नहीं आया रिफंड? जानिए किन वजहों से अटक सकता है आपका पैसा

बीते कुछ सालों में इनकम टैक्स सिस्टम अपडेट होने के कारण टैक्स रिटर्न का प्रोसेस काफी तेज हो गया है. लेकिन कुछ ऐसी वजहें भी हैं जिनके चलते रिफंड मिलने में देरी हो सकती है.

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ITR फाइल करने की तारीख खत्म हो गई है, अगर आपने भी ITR क्लेम किया है और इतने दिन बाद भी आपको रिफंड नहीं मिला तो परेशान होने की जरूरत नहीं हैं. आप अकेले नहीं हैं. ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अब तक रिटर्न नहीं मिला. क्या है रिफंड में देरी की वजह? ITR दाखिल करने के बावजूद अब तक क्यों नहीं हुआ रिटर्न प्रोसेस? आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे.

इन वजहों से रिफंड में हो सकती है देरी

  • आपने ITR फाइलिंग में कौन सा फॉर्म भरा है, ये भी बहुत मायने रखता है. आमतौर पर ITR-1 और ITR-4 फार्म्स जल्दी प्रोसेस होते हैं, जबकि ITR-2 और ITR-3 फार्म्स का रिफंड मिलने में समय लग सकता है.

  • रिटर्न प्रोसेस में लगने वाला समय इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने कितना रिफंड मांगा है. अगर रकम छोटी है तो रिफंड जल्दी मिल सकता है, लेकिन अगर आपने ज्यादा रिफंड क्लेम किया है तो पैसे मिलने में देरी भी हो सकती है.

  • बैंक अकाउंट की गलत जानकारी जैसे खाताधारक का गलत नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, माइक्रो कोड में गड़बड़ी होने पर इनकम टैक्स विभाग उसे सुधारने को कहेगा जिसके चलते भी देरी है सकती है.

  • अगर आपका बैंक अकाउंट आपके ई-फाइलिंग पोर्टल से वेरीफाई नहीं है तो भी रिफंड में देरी हो सकती है.

  • अगर आपका KYC (Know Your Customer) पूरा नहीं है तो रिफंड नहीं मिलेगा.

रिफंड मिलने में कितना समय लग सकता है

बीते कुछ सालों में इनकम टैक्स सिस्टम अपडेट होने के साथ, टैक्स रिफंड का प्रोसेस काफी तेज हो गया है. अब ज्यादातर मामलों में इनकम टैक्स विभाग से ईमेल या SMS पर 'ITR प्रोसेस्ड' का मैसेज मिलने के बाद 2 से 3 दिन में टैक्स रिफंड मिल सकता है.

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