नेशनल पेंशन सिस्टम या NPS, भारत में एक लोकप्रिय रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जो व्यक्तियों को उनके रिटायरमेंट के लिए नियमित रूप से योगदान करने और पैसों का एक कोष बनाने में मदद करता है. हालांकि, योजना से बाहर निकलने और एन्युटीज चुनने की प्रक्रिया हमेशा से ही कन्फ्यूज करने वाली रही है.
1 अप्रैल से लागू हुए NPS एग्जिट के नए नियम
सब्सक्राइबर्स के लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने नए नियम पेश किए हैं जो 1 अप्रैल से लागू हुए हैं. इन नियमों का मकसद एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स (ASPs) की प्रोसेसिंग में लगने वाले वक्त को कम करना है. ASPs भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से रेगुलेटेड जीवन बीमा कंपनियां हैं और NPS ग्राहकों की सेवा के लिए PFRDA के साथ लिस्टेड हैं.
सबसे जरूरी बदलावों में से एक NPS से बाहर निकलने और ASPs से एन्युटी खरीदने के लिए एक कॉमन प्रपोजल फॉर्म है. ये ASPs की ओर से लिए जाने वाले प्रोसेसिंग के वक्त को काफी कम कर देगा और प्रक्रिया को आसान और ज्यादा सुव्यवस्थित बना देगा. हालांकि, इन नए नियमों का फायदा उठाने के लिए NPS सब्सक्राइबर्स के लिए ये जरूरी है कि वे अपनी निकासी (withdrawal) और नो योर कस्टमर (KYC) डॉक्युमेंट्स अपलोड करें.
क्या है नया नियम
ये एन्युटी से बाहर निकलने और खरीदने के समानांतर प्रोसेसिंग को शुरू करेगा, जो बदले में प्रोसेसिंग समय को कम करने में मदद करेगा. ASPs फिर प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बाहर निकलने के समय जमा किए गए NPS निकासी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. नए बदलावों के मुताबिक, सब्सक्राइबर्स के लिए इन नए नियमों के बारे में जानना और ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे नए नियमों का फायदा उठाने के लिए अपने विद्ड्रॉल और KYC डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें.
NPS से निकलने के लिए डॉक्यूमेंट्स
इसके लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है
NPS एग्जिट /विद्ड्रॉल फॉर्म
पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ
परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर की कॉपी (PRAN कार्ड)
बैंक अकाउंट का प्रूफ
NPS विद्ड्ऱल/एग्जिट NPS से निकासी शुरू करने और ASPs के साथ एन्युटी खरीदने/चुनने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों करें
Step 1: NPS सब्सक्राइर्स को CR सिस्टम में लॉग इन करना होगा और एग्जिट की प्रक्रिया शुरू करनी होगी
Step 2: जब आप अपना एग्जिट रिक्वेस्ट दे रहे होंगे, OTP ऑथेंटिकेशन और नोडल कार्यालय/POP द्वारा प्राधिकरण के बारे में संदेश स्क्रीन पर दिखेंगे.
Step 3: इसके अलावा, आपके बैंक खाते की जानकारी, पता और नॉमिनी की जानकारी जैसी चीजें आपके NPS खाते से अपने आप भर जाएंगी
Step 4: इसके बाद, आपको एकमुश्त निकासी और एन्युटी के लिए आवंटित NPS फंड के प्रतिशत का चयन करना होगा. इसके अलावा, आपको ये चुनना होगा कि किस एन्युटी में निवेश करना है.
Step 5: CRA में रजिस्टर्ड आपका बैंक खाता तब वेरिफाइड हो जाएगा. अपना NPS एग्जिट रिक्वेस्ट जमा करते समय KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ PRAN/ई-PRAN और बैंक खाता प्रमाण की एक कॉपी अपलोड करना जरूरी है.
Step 6: आपको OTP वेरिफिकेशन या आधार के माध्यम से ई-साइन वेरिफिकेशन के जरिए एग्जिट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑथराइज करना होगा