GST काउंसिल की 54वीं बैठक में हेल्थ, एजुकेशन और फूडिंग से जुड़े कुछ अहम फैसले हुए हैं.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले GST में कटौती पर अब नवंबर में फैसला होगा.
इसके अलावा अब केंद्र और राज्य से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर को ग्रांट लेने पर GST नहीं चुकाना होगा. साथ ही कैंसर की दवाओं पर भी GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया.
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GoM का गठन
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST में कटौती के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस मामले में GoM (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) का गठन किया गया है.
GoM अक्टूबर के अंत तक रिपोर्ट सौंपेगा और नवंबर की मीटिंग में इस पर विचार किया जाएगा. बता दें बीते दिनों केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम पर लगने वाले GST को हटाने की बात कही थी.
यूनिवर्सिटीज और रिसर्च संस्थानों को ग्रांट पर GST छूट
तीन तरह के शैक्षणिक संस्थानों को अब ग्रांट लेने पर GST नहीं चुकाना होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि अब केंद्रीय कानून और राज्य कानून के तहत बनी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स को ग्रांट लेने पर GST नहीं चुकाना होगा.
इसके अलावा ऐसे शैक्षणिक संस्थान जिन्हें इनकम टैक्स छूट मिली हुई है, उन्हें भी पब्लिक और प्राइवेट सोर्सेज से रिसर्च फंड्स लेने पर GST नहीं चुकाना होगा.
GST काउंसिल की मीटिंग की बड़ी बातें:
पिछले साल अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी करने के 6 महीने में ऑनलाइन गेमिंग से रेवेन्यू 412% बढ़कर 6,909 करोड़ रुपये रहा. जबकि कसीनो रेवेन्यू 30% बढ़कर 214 करोड़ रुपये पहुंच गया.
कंपनसेशन सेस पर फैसले के लिए भी GoM का गठन किया जाएगा. मार्च 2026 तक कंपनसेशन सेस कलेक्शन जारी रहेगा.
नमकीन पर GST 18% से घटाकर 12% किया गया.
GST रेट रेशनलाइजेशन पर GOM ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी.
कार, मोटरसाइकिल सीट पर GST 18% से बढ़ाकर 28% किया गया.