CCI ने मेटा पर लगाया 213 करोड़ रुपये का जुर्माना; वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा है मामला

दरअसल मामले में मेटा पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया गया था. CCI ने मेटा और वॉट्सऐप को कुछ निर्देश भी दिए हैं, जिनका तय समयसीमा में पालन करना होगा.

वॉट्सऐप.

कंपिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने मेटा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 213 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला वॉट्सऐप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट से जुड़ा है.

दरअसल मामले में मेटा पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया गया था. CCI ने मेटा और वॉट्सऐप को कुछ निर्देश भी दिए हैं, जिनका तय समयसीमा में पालन करना होगा.

CCI ने एक प्रेस रिलीज में कहा, 'प्राइवेसी पॉलिसी को जिस तरह लागू किया गया और इसके तहत जैसे यूजर डेटा कलेक्ट कर दूसरी मेटा कंपनियों के साथ साझा किया गया, इस वजह से मेटा के खिलाफ एक्शन लिया गया है.'

CCI का कहना है कि 2021 में वॉट्सऐप के प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने के लिए पेरेंट कंपनी मेटा ने अपनी 'प्रभुत्वशाली स्थिति' का गलत फायदा उठाया.

जर्मनी में भी लगा मेटा को झटका

आज, मतलब सोमवार मेटा को लगने वाला ये दूसरा झटका है. इससे पहले जर्मनी के एक कोर्ट ने 2021 के ग्लोबल डेटा लीक मामले में कंपनी को लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है. हालांकि एक यूजर इसके लिए 100 यूरो से ज्यादा क्लेम नहीं कर पाएगा. लेकिन अहम बात ये है कि इस फैसले के बाद फेसबुक पर इस तरह के मुकदमों की बाढ़ आने का रास्ता खुल गया है.

दरअसल फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मुआवजे की मांग करने वाले फेसबुक यूजर्स को सबूतों से जुड़ी बड़ी छूट भी दी है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूजर्स को सिर्फ ये बताना है कि वे डेटा लीक से प्रभावित हुए हैं, उन्हें ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि कैसे इससे उनके जीवन पर असर पड़ा है. इसके बाद वे मुआवजा के हकदार हो जाएंगे.