दिल्‍ली के इन 5 फेमस रेस्‍टॉरेंट्स पर CCPA की कार्रवाई, सर्विस चार्ज नहीं लौटाने पर नोटिस जारी

किसी भी होटल या रेस्‍टॉरेंट को खाने के बिल में अपने आप या डिफॉल्‍ट रूप से सर्विस चार्ज जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी.

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राष्‍ट्रीय राजधानी के 5 मशहूर रेस्‍टॉरेंट्स पर बड़ी कार्रवाई हुई है. CCPA यानी उपभोक्‍ता संरक्षण प्राधिकरण ने इन रेस्‍टॉरेंट्स पर कंज्‍यूमर्स राइट्स को लेकर सख्‍ती बरती है. इन रेस्‍टॉरेंट्स पर ग्राहकों को सर्विस चार्ज न लौटाए जाने का आरोप है.

अनदेखी इस कदर कि दिल्‍ली हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद इन रेस्‍टॉरेंट्स ने ऐसा नहीं किया. इन रेस्‍टॉरेंट्स में मखना डेली (Makhna Deli), जीरो कोर्टयार्ड (Xero Courtyard), कैसल बार्बेक्यू (Castle Barbeque), चायोस (Chaayos) और फिएस्‍टा (Fiesta by Barbeque Nation) शामिल हैं.

CCPA ने लिया स्‍वत: संज्ञान, नोटिस जारी

कोर्ट के आदेश के बावजूद ग्राहकों को सर्विस चार्ज वापस नहीं करने के बाद CCPA ने इन पांचों रेस्‍टोरेंट के खिलाफ स्‍वत: संज्ञान लिया और उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत पांचों रेस्‍टॉरेंट्स को नोटिस जारी किए हैं.

CCPA ने कहा है कि रेस्‍टोरेंट्स का नियमों को फॉलो नहीं करना उपभोक्‍ताओं के अधिकारों का हनन है और इस पर सख्‍त कार्रवाई की जाएगी. सभी आरोपी रेस्‍टोरेंट्स से जवाब मांगा गया है और आगे की प्रक्रिया उनके जवाब के आधार पर तय की जाएगी.

सर्विस चार्ज को लेकर क्‍या है नियम?

CCPA ने जुलाई 2022 में सर्विस चार्ज को लेकर गाइडलाइंस जारी की थीं. इनके तहत किसी भी होटल या रेस्‍टोरेंट को खाने के बिल में अपने आप या डिफॉल्‍ट रूप से सर्विस चार्ज जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी. इसके बावजूद कई रेस्‍टोरेंट इस नियम का उल्‍लंघन कर रहे थे.

हाल ही में, 28 मार्च 2025 को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने भी CCPA की इन गाइडलाइंस को सही ठहराया और स्‍पष्‍ट किया कि उपभोक्‍ताओं से जबरन सर्विस चार्ज वसूलना नियमों का उल्‍लंघन है.

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