जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को राहत, बॉम्बे HC से मिली जमानत

NJ जामदार की सिंगल बेंच ने कहा कि गोयल को 1 लाख रुपये का मुचलका देना होगा और वो बिना ट्रायल कोर्ट की इजाजत के मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को जेट एयरवेज (Jet Airways) के फाउंडर नरेश गोयल Naresh Goyal) को मेडिकल कारणों से अंतरिम जमानत दी है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है. NJ जामदार की सिंगल बेंच ने कहा कि गोयल को 1 लाख रुपये का मुचलका देना होगा और वो बिना ट्रायल कोर्ट की इजाजत के मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे.

दो महीने की अवधि के लिए मिली जमानत

बेंच ने कहा कि गोयल को दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा. वो उन पर लागू की गईं सभी शर्तों का पालन करेंगे. हाईकोर्ट ने गोयल को उनका पासपोर्ट भी सरेंडर करने का निर्देश दिया. गोयल ने मेडिकल और मानवीय वजहों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी. नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल दोनों कैंसर से पीड़ित हैं.

फरवरी में एक स्पेशल कोर्ट ने गोयल को जमानत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने उन्हें उस समय अपनी पसंद के निजी अस्पताल में भर्ती होने और मेडिकल इलाज हासिल करने की इजाजत दी थी.

इसके बाद गोयल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मेरिट पर जमानत मांगी थी. उनकी अपील थी कि उन्हें मेडिकल वजहों से अंतरिम जमानत दे दी जाए. गोयल के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को मानवीय वजहों से मामले पर विचार करने की अपील की थी.

ED ने किया था जमानत का विरोध

ED के वकील हितेन वेनेगोअनकर ने जमानत का विरोध किया और कहा कि जांच एजेंसी को कोई परेशानी नहीं है अगर उनके हॉस्पिटलाइजेशन को आगे बढ़ाया जाता है.

गोयल ने जनवरी में स्पेशल कोर्ट से कहा था कि वो जेल में मरना पसंद करेंगे. एक समय पर गोयल आसमान पर राज करते थे. सरकार एविएशन पॉलिसी से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले उनसे सलाह-मशविरा करती थी.

Also Read: आसमान पर राज करने से लेकर जेल तक, नरेश गोयल की अर्श से फर्श पर पहुंचने की कहानी