सड़क हादसे में 5.5 साल बाद ट्रिब्‍यूनल का फैसला- घायल महिला को 7.4 लाख रुपये मुआवजा दे MSRTC

हादसा 31 अक्टूबर 2019 को एक्सप्रेस-वे पर हुआ, जब वो अपने परिवार के साथ पुणे से थाणे जा रही थीं.

(फाइल फोटो)

महाराष्ट्र के थाणे जिले की मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 2019 में हुए हादसे में घायल हुई एक महिला को 7.4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ब्‍याज के साथ ये रकम महिला को देगा.

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, 3 अप्रैल को MACT के मेंबर SN शाह ने ये ऑर्डर पास किया था, जिसकी कॉपी शुक्रवार को जारी की गई.

सरकारी बस ने मारी थी टक्‍कर

MACT में दायर अपनी याचिका में सुषमा अशोक बगल ने बताया कि हादसा 31 अक्टूबर 2019 को एक्सप्रेस-वे पर हुआ, जब वो अपने परिवार के साथ पुणे से थाणे जा रही थीं.

महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (MSRTC) की शिवनेरी बस ने उनकी कार से टक्कर मार दी, जिससे तीन कारों की आपस में टक्‍कर हो गई और सुषमा बगल घायल हो गईं.

याचिका के मुताबिक, उस समय 42 साल की सुषमा की अनुमानित आय 8,000 रुपये/महीने थी.

MSRTC का दावा खारिज

ट्रिब्यूनल ने बस ड्राइवर को लापरवाही से गाड़ी चलाने का दोषी ठहराया. MSRTC का यह दावा खारिज कर दिया कि हादसा कई ड्राइवरों की लापरवाही से हुआ, जिसमें बगल की कार चलाने वाला ड्राइवर और एक अज्ञात वाहन शामिल था जो यू-टर्न ले रहा था.

ट्रिब्यूनल ने सुषमा बगल को भविष्य की आय में नुकसान और मेडिकल खर्चों सहित कुल 7.4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. साथ ही, MSRTC को ये रकम याचिका दाखिल करने के समय (अक्टूबर 2020) से 8% सालाना ब्याज के साथ चुकाने का निर्देश दिया गया.

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