SEBI-Sahara Case: SC ने SEBI के पास ₹10,000 करोड़ जमा ना करने पर सहारा से जवाब मांगा, अब कंपनी देगी बिक्री योग्य संपत्तियों की सूची

2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में 25,000 करोड़ रुपये SEBI के पास जमा करने का आदेश दिया था. ये पैसा उन छोटे निवेशकों को दिया जाना था, जिन्होंने सहारा के कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में निवेश किया था.

प्रतीकात्मक फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 करोड़ रुपये जमा ना करने पर सहारा ग्रुप से जवाब मांगा है. दरअसल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में सहारा को 25,000 करोड़ रुपये SEBI के पास जमा करने का आदेश दिया था.

इसमें से सहारा ने 15,000 करोड़ रुपये जमा कर दिए थे, जो फिलहाल SEBI-सहारा फंड में मौजूद हैं. कोर्ट ने कहा कि बचे हुए पैसे को लेकर अभी तक कोई साफगोई नहीं है.

कोर्ट ने सहारा को उन संपत्तियों की लिस्ट सौंपने को भी कहा है जिन्हें बेचकर इस पैसे को जुटाया जाएगा. सहारा ने 5 सितंबर तक कोर्ट को ये लिस्ट सौंपने की बात कही है.

जस्टिस संजीव खन्ना, बेला त्रिवेदी और MM सुंद्रेश की बेंच ने आगे कहा, '10 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, आपने अभी तक पैसा जमा नहीं किया. SEBI बचे हुए 10,000 करोड़ रुपये मांग रही है. आप बताएं कि इसका इंतजाम कैसे करेंगे?'

सहारा की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कंपनी को बचे हुए पैसे की भरपाई करने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज को बेचने का सही मौका नहीं मिला. उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी सहारा की प्रॉपर्टीज खरीदना नहीं चाह रहा है.

इस पर कोर्ट ने कहा कि 'ये कहना गलत है कि सहारा को प्रॉपर्टीज बेचने का सही मौका नहीं मिला. कंपनी को पर्याप्त मौके मिले. सहारा परिवार की संपत्तियों की बिक्री पर कोई रोक नहीं है.'

क्या था मामला?

अगस्त 2012 में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की दो कंपनियों; सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्प और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प को 2 करोड़ से ज्यादा छोटे निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपये वापस करने के लिए कहा था, इस पर 15% का ब्याज भी देना था. इन निवेशकों ने 2008 से 2011 के बीच सहारा के कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में पैसा लगाया था. दरअसल SEBI ने पाया था कि ये पैसा दोनों फर्म ने नियमों का उल्लंघन कर जुटाया है.

इसके बाद सहारा को SEBI के पास 24,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा गया. लेकिन ग्रुप का कहना था उसने 95% से ज्यादा निवेशकों को सीधे पैसा वापस कर दिया है. मामले में आगे बुधवार को सुनवाई होगी.