मोदी सरकार की नई कैबिनेट ने अपना पहला फैसला ले लिया है. सरकार ने PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने में मदद करने का ऐलान किया है. इस योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले घरों में रसोई गैस, टॉयलेट और बिजली का कनेक्शन भी मिलेगा. इस फैसले से देश में करोड़ों गरीब लोगों के घर बनाने का सपना साकार होगा.
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए योग्यता
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर लेने या इसका फायदा उठाने की कुछ शर्तें हैं. इस स्कीम का फायदा सिर्फ उन्हें मिलेगा जिनके पास पक्का मकान नहीं है. इस स्कीम का लाभ EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी मिलता है. EWS कैटेगरी के लोगों के लिए उनकी सालाना आय 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक परिवारों को इसके तरह वरियता दी जाती है.
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है. ध्यान रहे इस स्कीम का फायदा उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी कर रहा है. साथ ही इनकम टैक्स देने वाले लोग भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
इसके तहत लाभार्थी को 1 लाख 20 हजार रुपए दिये जाते हैं, ये खर्च 60 और 40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार साझा करती है. हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर में लाभार्थी को 1 लाख 30 हजार रुपए दिए जाते हैं. इसमें केंद्र और राज्य के बीच साझेदारी का अनुपात 90:10 है.
घर बनाने के अलावा शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है.