ज्यादा TDS नहीं देना तो 31 मई तक पैन को आधार से कर लो लिंक: इनकम टैक्स विभाग

इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, PAN को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने की सूरत में दोगुना TDS भरना पड़ेगा.

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इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने टैक्सदाताओं को अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 31 मई 2024 की आखिरी तारीख मुकर्रर की है.

इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, PAN को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने की सूरत में दोगुना TDS भरना पड़ेगा.

ट्विटर पोस्ट में इनकम टैक्स विभाग ने लिखा, 'ज्यादा टैक्स कटाने से बचने के लिए 31 मई 2024 से पहले अपना PAN कार्ड आधार कार्ड से लिंक करा लें'.

इसके साथ ही IT विभाग ने SFT को भी 31 मई तक भरने का निर्देश दिया. विभाग ने कहा, 'स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (SFT) भरने की आखिरी तारीख 31 मई 2024 है. जुर्माने से बचने के लिए इसे सही वक्त पर भरें'.

टैक्स अथॉरिटीज, जिसमें फॉरेक्स डीलर्स, बैंक, सब-रजिस्ट्रार, NBFC, पोस्ट ऑफिस, बॉन्ड/ डिबेंचर्स जारी करने वाले, म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज और डिविडेंड या बायबैक देने वाली कंपनियों को SFT भरना जरूरी है.

SFT फाइल करने में देरी के चलते हर दिन के हिसाब से 1,000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी. फाइलिंग नहीं करने पर भी पेनल्टी लगेगी.

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