पूर्व नौकरशाह और छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह (Raman Singh) के प्रमुख सचिव अमन सिंह को बड़ी राहत मिली है. उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का चल रहा मामला रद्द हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के समय अमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा था.
क्या था पूरा मामला?
जब सरकार बदलती है, तब सबसे ज्यादा मुश्किल नौकरशाहों की होती है. नई सरकार और नया मुख्यमंत्री चुन-चुनकर उन लोगों को ठिकाने लगाने लगता है जिन्हें वो पुरानी सरकार का भरोसेमंद मानता है.
ऐसे ही एक मामले के शिकार पूर्व नौकरशाह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव अमन सिंह हुए. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समय उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा और मुकदमा हुआ. उन्हें रमन सिंह का करीबी होने का खामियाजा उठाना पड़ा. मगर अब उन्हें बड़ी राहत मिली है.
रायपुर की अदालत ने छत्तीसगढ़ पुलिस के EOW-ACB विभाग की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं बनता है. EOW-ACB ने कहा कि अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है.
बघेल सरकार ने करवाई थी FIR
बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने फरवरी 2020 में एक RTI के दावे के आधार पर FIR करवाई थी. अब निचली अदालत ने अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए FIR रद्द कर दी है. भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी अमन सिंह, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व वाली BJP सरकार में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे. निचली अदालत में जाने-माने वकील महेश जेठमलानी ने उनकी पैरवी की.
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