बजट में वित्त मंत्री ने एक बड़ा फैसला करते हुए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के कैपिटल गेंस पर मिलने वाले टैक्स डिडक्शन पर सीमा तय कर दी है, और वो सीमा 10 करोड़ रुपये है.
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