RBI ने AIFs (Alternate Investment Funds) में निवेश करने वाले लेंडर्स के लिए नियम सख्त कर दिए हैं. अब बैंक्स (Banks) और NBFCs, देनदार कंपनी (debtor company) में निवेश करने वाले AIFs में पैसे नहीं डाल सकेंगे. RBI की पूरी गाइडलाइंस यहां समझें.