हेल्‍थ इंश्‍योरेंस (Health Insurance) पॉलिसी होल्‍डर्स (Policyholders) के लिए राहत भरी खबर है.IRDAI ने साफ किया है कि है कि बीमा कंपनियों (insurance companies) को कैशलेस क्लेम (cashless claim) का अनुरोध मिलने के एक घंटे के अंदर कैशलेस इलाज (cashless treatment) की अनुमति देनी होगी. जानिए IRDAI ने और कौन से आदेश दिए.
जरूर पढ़ें
1 IRDAI: जीवन बीमाधारकों को अब 1 साल में पॉलिसी छोड़ने पर भी मिलेगी सरेंडर वैल्यू
2 पेपर पूरे नहीं, फिर भी बीमा कंपनी खारिज नहीं कर सकती क्लेम, IRDAI के मास्टर सर्कुलर में बडे़ बदलाव