Centralised Pension Payment System Explained: नए साल में पेंशनधारियों के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) लागू हो गई है. इस नए नियम के लागू होने से पेंशन की राशि निकालना काफी आसान और सुविधाजनक हो गया है. पेंशनर्स (EPS Pensioners) अपनी पेंशन की राशि अब देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे.
CPPS यानी केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली को EPFO की IT आधुनिकीकरण परियोजना (CITES 2.01) के हिस्से के रूप में लागू किया गया है, जिसके तहत भविष्य में और भी सुधार किए जाने हैं.
सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम(CPPS) आधार-इनेबल्ड होगा और इसके लिए उन्हें किसी एडिशनल वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी. यानी आधार के जरिए किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशन की निकासी हो जाएगी.
CPPS राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम स्थापित करता है, जो देशभर में किसी भी बैंक और किसी भी ब्रांच से पेंशन वितरण को संभव बनाता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से पेंशन नियमों में किया गया ये बदलाव, लाखों लोगों के लिए राहत की बात है. नए नियम के लागू होने से 78 लाख से ज्यादा EPS पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे पेंशन की राशि निकालना काफी आसान और सुविधाजनक हो गया है.
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने सितंबर 2024 में कर्मचारी पेंशन योजना के लिए सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. 1 जनवरी 2025 से ये लागू हो गया है.
सर्कुलर में कहा गया है, 'पेंशन शुरू होने के समय पेंशनभोगियों को किसी भी वेरिफिकेशन के लिए ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और पेंशन जारी होने पर तुरंत जमा हो जाएगी.' नए सिस्टम से EPFO को पेंशन वितरण में लगने वाली कॉस्ट में भी कमी आने की उम्मीद है.
EPS यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम, उन कर्मचारियों के लिए होती है, जो EPFO के तहत रजिस्टर्ड हैं. ऐसे कर्मी जब अपने कामकाजी जीवन के बाद रिटायर होते हैं या काम के दौरान किसी वजह से अक्षम/अपंग हो जाते हैं, तो उन्हें इसके तहत पेंशन (EPS 95 Pension) मिलती है. सरकार, ये पेंशन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देती है.
किसी भी कर्मचारी को पेंशन पाने के लिए EPFO के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसे कम से कम 10 साल तक इसमें योगदान करना पड़ता है. इसके बाद, जब कर्मचारी 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उसे पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है. इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी किसी कारणवश अपंग हो जाता है तो उसे भी पेंशन का लाभ मिलता है.
पेंशनर्स अपनी पेंशन राशि हर महीने निकाल सकते हैं. और सबसे जरूरी बात ये कि इस नए नियम के बाद वे अपनी पेंशन की राशि किसी भी बैंक से प्राप्त कर सकते हैं. पहले इसके लिए पेंशनधारी को केवल एक निर्धारित बैंक से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब ये विकल्प खोल दिया गया है कि वे किसी बैंक की किसी शाखा से पेंशन राशि निकाल सकें. पेंशनर्स का काफी समय भी बचेगा और किसी तरह की झंझट से भी बच पाएंगे.