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NPS अकाउंट 5 साल के लिए करें एक्सटेंड, तो 50% से ज्यादा बढ़ सकता है पेंशन और रिटायरमेंट फंड

NPS में निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तीन अलग-अलग सेक्शन के तहत टैक्स बेनिफिट (Tax benefits in NPS) मिलता है. सेक्शन 80 CCD (1) के तहत एक वित्त वर्ष के दौरान इसमें 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर डिडक्शन का लाभ मिलता है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी03:57 PM IST, 03 Sep 2024NDTV Profit हिंदी
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नेशनल पेंशन सिस्‍टम (National Pension System) यानी NPS में 18 साल से 70 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक अकाउंट खुलवा सकता है. NRI भी इसके लिए एलिजिबल हैं. अकाउंट खुलने के बाद मैच्योरिटी तक, यानी 75 साल तक इसमें निवेश किया जा सकता है. हालांकि बहुत से लोग 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर इसमें निवेश करते हैं. लेकिन अगर आप 60 साल के बाद 5 साल के लिए इस स्कीम को और एक्सटेंड कर दें तो न सिर्फ पेंशन, बल्कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस भी बढ़ जाएगा.

4 तरह के एसेट क्लास में निवेश

NPS केंद्र सरकार की तरफ से लॉन्च की गई पेंशन स्कीम है, जो रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है. इस स्कीम के जरिए निवेशकों का पैसा 4 तरह के एसेट क्लास में लगाया जाता है. एसेट क्लास E के तहत इक्विटी और इससे जुड़े विकल्प हैं. एसेट क्लास C के तहत कॉरपोरेट डेट और इससे जुड़े विकल्प हैं. एसेट क्लास G के तहत गवर्नमेंट बॉन्ड और रिलेटेड विकल्प हैं. जबकि एसेट क्लास A के तहत अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, जिनमें CMBS, MBS, REITS, AIFs, Invlts भी शामिल हैं.

CASE: 1

CASE: 2

5 साल एक्सटेंड करने पर कितनी बढ़ी पेंशन

केस 1 और केस 2 के कैलकुलेशन से साफ है कि अगर नेशनल पेंशन सिस्टम में 60 साल की जगह 65 साल की उम्र तक निवेश जारी रखें, तो अनुमानित मंथली पेंशन 63,805 रुपये से बढ़कर 1,06,280 रुपये हो सकती है यानी इसमें करीब 67% का इजाफा हो सकता है. साथ ही रिटायरमेंट पर मिलने वाला एकमुश्त फंड भी 95,70,692 रुपये (95.70 लाख रुपये) से बढ़कर 1,59,41,951 रुपये (1.59 करोड़ रुपये) हो रहा है. इसमें भी 67% इजाफा हुआ है.

NPS पर टैक्स बेनिफिट

NPS में निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तीन अलग-अलग सेक्शन के तहत टैक्स बेनिफिट (Tax benefits in NPS) मिलता है. सेक्शन 80 CCD(1) के तहत एक वित्त वर्ष के दौरान इसमें 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर डिडक्शन का लाभ मिलता है. यह डिडक्शन, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की ओवरऑल लिमिट में ही आता है.

NPS पर सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूट के अलावा अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है. यह एडिशनल डिडक्शन सेक्शन 80 CCD(1b) के तहत 50,000 रुपये तक मिलता है. यानी कोई भी टैक्सपेयर NPS के टियर-1 अकाउंट में निवेश करके 50,000 रुपये तक एडिशनल डिडक्शन का फायदा ले सकता है.

इस तरह कोई भी टैक्सपेयर NPS में इनवेस्ट करके एक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स बेनेफिट क्लेम कर सकता है. 2 लाख रुपये की लिमिट के ऊपर भी अगर एंप्लॉयर अपने कर्मचारी की तरफ से किए गए एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है, तो उस पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80 CCD(2) के तहत टैक्स छूट मिलती है.

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