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New UPS Rules: रिटायरमेंट के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कब, कितनी और कैसे मिलेगी पेंशन? जानिए सबकुछ

अगर कोई कर्मचारी 10 साल काम करने के बाद रिटायर होता है, तो उसे UPS के तहत पेंशन और लाभ मिलेंगे और ये लाभ रिटायरमेंट की तारीख से शुरू होंगे.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी10:37 AM IST, 21 Mar 2025NDTV Profit हिंदी
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PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को लागू करने के लिए नियमों को नोटिफाई कर दिया है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम - NPS के विकल्प के तौर पर पेश किया गया था, जो कि 1 अप्रैल, 2025 से लागू होने जा रहा है.

पात्र कर्मचारी 1 अप्रैल से तीन महीने के भीतर या नौकरी शुरू करने के दिन से 30 दिनों के भीतर UPS के तहत खुद को नामांकित करने का विकल्प चुन सकते हैं. हम आपको PFRDA की ओर से नोटिफाई नए UPS नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें पात्रता, कंट्रीब्यूशन, रिटायरमेंट बेनेफिट्स और बहुत कुछ शामिल है.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में क्या खास है

  • नियमों के मुताबिक, यूनिफाइड पेंशन स्कीम NPS के तहत आने वाले मौजूदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, नई भर्ती वाले कर्मचारियों और NPS के तहत सेवानिवृत्त या अपनी मर्जी से सर्विस से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा.

  • UPS सब्सक्राइबर्स का मंथली कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% होगा.

  • ये कंट्रीब्यूशन UPS सब्सक्राइबर्स के परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर में जमा किया जाएगा

  • UPS सब्सक्राइबर्स के मंथली कंट्रीब्यूशन के बराबर ही रकम केंद्र सरकार की ओर से उनके खाते में जमा की जाएगी

  • इस योजना का विकल्प चुनने के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों को NPS के तहत UPS ऑप्शन में इनरोल करने के लिए संबंधित DDO (Drawing and Disbursing Officer) को एक आवेदन देना होगा

  • 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद शामिल होने वाले नए कर्मचारियों के लिए NPS के तहत नामांकन की मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी. अगर नए भर्ती हुए कर्मचारी UPS का ऑप्शन चुनते हैं तो उन्हें संबंधित DDO को एक आवेदन जमा करना होगा

  • ये फॉर्म जमा करने के बाद, कर्मचारियों की पहचान UPS से जुड़े परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर से की जाएगी.

पात्रता और फायदे (Eligibility And Benefits)

  • अगर कोई कर्मचारी 10 साल काम करने के बाद रिटायर होता है, तो उसे UPS के तहत पेंशन और लाभ मिलेंगे और ये लाभ रिटायरमेंट की तारीख से शुरू होंगे.

  • अगर कोई कर्मचारी 25 साल नौकरी करने के बाद अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेता है तो उसे पेंशन मिलेगी, लेकिन उसे ये पेंशन तुरंत मिलना शुरू नहीं होगी, बल्कि उस तारीख से मिलेगी जबसे वो वास्तव में रिटायर होता, अगर वो नौकरी करना जारी रखता. यानी- मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 25 साल की सर्विस के बाद 55 साल की उम्र में अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेता है, लेकिन रिटायरमेंट की वास्तविक उम्र 60 साल है, तो उसे 5 साल बाद ही पेंशन मिलना शुरू होगी, न कि तब जब उसने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लिया.

  • UPS सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट या अपनी मर्जी से रिटायरमेंट या रिटायरमेंट की तारीख पर एकमुश्त रकम भी मिलेगी, जो कि आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का दसंवा हिस्सा होगी, इसमें नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता भी अगर कोई हो तो वो भी शामिल होगा. ये एकमुश्त भुगतान UPS सब्सक्राइबर को मिलने वाले तय मासिक पेंशन के अलावा होगी.

  • मंथली पेंशन रिटायरमेंट की तारीख से पहले 12 महीनों के औसत बेसिक सैलरी का 50% होगा. UPS के तहत न्यूनतम गारंटी भुगतान 10,000 रुपये प्रति माह होगा, जो न्यूनतम 10 वर्ष की सर्विस पूरा होने पर मिलेगी.

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