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RTO की जांच के दायरे में मुंबई और पुणे के ओला इलेक्ट्रिक स्टोर्स; बिना ट्रेड सर्टिफिकेट कर रहे हैं ऑपरेट!

पिछले हफ्ते ही ओला इलेक्ट्रिक के दो वेंडर-रोसमेर्टा डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट और रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी की एक सब्सिडियरी कंपनी के खिलाफ करीब 25 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान न किए जाने पर दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी09:40 AM IST, 20 Mar 2025NDTV Profit हिंदी
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इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. मुंबई के बाद अब खबर है कि पुणे में इसके स्टोर्स महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट विभाग की जांच के दायरे में आ गए हैं. NDTV प्रॉफिट को मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया है कि ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने बीते 3 दिन में मुंबई और पुणे में कुल 26 ओला इलेक्ट्रिक स्टोर्स का निरीक्षण किया है.

सूत्रों के मुताबिक मुंबई में 10 ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के स्टोर्स पर RTO की निरीक्षण हुआ है. इस निरीक्षण के दौरान RTO ने 36 ओला स्कूटर्स को जब्त भी किया है. राज्य परिवहन मंत्री ने तत्काल कार्रवाई करने और रिपोर्ट देने का निर्देश जारी किया है.

ट्रेड सर्टिफिकेट के बिना चल रहे स्टोर्स!

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि ओला इलेक्ट्रिक के स्टोर्स पर RTO का निरीक्षण ट्रेड सर्टिफिकेट्स की जांच से जुड़ा हुआ है. महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट विभाग के एक अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि कई ओला इलेक्ट्रिक स्टोर्स बगैर ट्रेड सर्टिफिकेट्स के चल रहे थे. महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से इन स्टोर्स को ट्रेड सर्टिफिकेट की कमी को लेकर अपनी सफाई पेश करने के लिए एक नोटिस भी जारी किया गया है.

निरीक्षण के दौरान एक बात ये भी सामने आई है कि कई ओला इलेक्ट्रिक स्टोर्स एक ही ट्रेड सर्टिफिकेट पर ऑपरेट कर रहे थे. NDTV प्रॉफिट ने निरीक्षण रिपोर्ट देखी है, इसके मुताबिक 'गुरुग्राम के प्रताप सिंह एंड एसोसिएट्स ने ओला इलेक्ट्रिक और अन्य कंपनियों के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में शोरूम और स्टोर ऑपरेट करते समय ट्रेड सर्टिफिकेट हासिल करने में नाकाम रहने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी.' इस शिकायत के आधार पर दो दिनों तक स्पेशल निरीक्षण अभियान चलाया गया और मुंबई (सेंट्रल, वेस्ट और ईस्ट) और बोरीवली में RTO के माध्यम से कार्रवाई की गई.'

सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 के नियम 33 के मुताबिक गाड़ियों की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिजनेस ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी है. इसके अलावा सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 के नियम 35 के मुताबिक, हर शोरूम से संबंधित प्रतिनिधि को ट्रेड सर्टिफिकेट लेना होगा. ट्रेड सर्टिफिकेट रखने वाले व्यक्तियों या कंपनियों की ओर से वितरित वाहनों को सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 39 के तहत रजिस्ट्रेशन से छूट के लिए पात्र माना जाता है.

ओला के वेंडर्स पर कार्रवाई

पिछले हफ्ते ही ओला इलेक्ट्रिक के दो वेंडर-रोसमेर्टा डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट और रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी की एक सब्सिडियरी कंपनी के खिलाफ करीब 25 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान न किए जाने पर दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी. ओला इलेक्ट्रिक ने स्टॉक एक्सचेंजों को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बेंगलुरु में दायर की गई केवल एक याचिका के बारे में सूचित किया है. कंपनियों ने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए व्हीकल रजिस्ट्रेशन और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट तैयार की.

इसके अलावा, कंपनी को फरवरी में रिपोर्ट की गई बिक्री के आंकड़ों की वैधता पर भी सवालों का सामना करना पड़ रहा है. ओला इलेक्ट्रिक ने पिछले महीने 25,000 स्कूटर बेचने का दावा किया था, लेकिन उनमें से केवल एक तिहाई ही रजिस्टर्डर हो पाए.

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