2000 रुपये के नोटों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. इसके लीगल टेंडर पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन दूर हो गई है. 30 सितंबर के बाद भी ये नोट कानूनी तौर पर वैध बने रहेंगे. हालांकि इन नोटों को बैंकों में डिपॉजिट या एक्सचेंज नहीं किया जा सकेगा. इन्हें बदलवाने के लिए RBI के ऑफिस जाना होगा. एक अधिकारी ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर ये जानकारी दी है.
BQ Prime को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार, 30 सितंबर के बाद RBI के ऑफिस में 2000 के नोट बदलवाए जा सकेंगे. अधिकारी ने कहा कि समय-सीमा के बाद लोगों को 2,000 रुपये की करेंसी में लेन-देन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
इस संबंध में RBI को ईमेल किए गए BQ Prime के सवालों का तत्काल जवाब नहीं मिला है.
30 सितंबर के बाद लोग 2000 के नोटों को बैंक में नहीं बदल सकेंगे. जानकारी के अनुसार, बैंक 2000 के नोटों को 30 सितंबर तक ही स्वीकार करेंगे. यानी 2000 रुपये के नोटों को बैंकों में जमा करने या बदलवाने की डेडलाइन 30 सितंबर है. बैंकों में 2000 के नोट डिपॉजिट या एक्सचेंज करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगी.
अधिकारी ने कहा है कि 2,000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, लेकिन ऐसी संभावना है कि बैंक 30 सितंबर के बाद डिपॉजिट या एक्सचेंज की सुविधा नहीं दे पाएंगे. लीगल टेंडर स्टेटस का मतलब है कि अगर लोग 2,000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उन्हें 2,000 रुपये के नोट का पूरा मूल्य मिल सकता है.
RBI ने बीते शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की. इसे नोटबंदी नहीं, बल्कि 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत लिया गया फैसला बताया. RBI ने कहा, '30 सितंबर तक इन नोटों को बैंकों में जमा या एक्सचेंज कराया जा सकता है.' इस संबंध में बैंकों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की.
मंगलवार से 2000 रुपये के नोटों को बदलने की शुरुआत हो गई है. इन नोटों को आप या तो अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं या फिर एक्सचेंज करा सकते हैं. हालांकि RBI के निर्देश पर बैंकों में शुरू इस एक्सचेंज फैसिलिटी को बहुत ज्यादा ग्राहक नहीं मिल रहे हैं. ज्यादातर बैंकों की शाखाओं में 2,000 रुपये के नोटों को बदलवाने के लिए बड़ी संख्या में ग्राहक नहीं दिखे.