भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर सख्ती बढ़ा दी हैं. बैंकिंग रेगुलेटर ने बुधवार को इस पर कुछ और नई पाबंदियां लगाई हैं. RBI ने अपने बयान में कहा है कि बाहरी ऑडिटर से कराए गए विस्तृत सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं. यही नहीं कंप्लायंस और सुपरवाइजरी से जुड़ी गंभीर चिंताएं भी सामने आईं हैं. इन खामियों और गड़बड़ियों के चलते ही रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर सख्ती बढ़ाई है.
आपको बता दें कि RBI ने मार्च 2022 में ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी. ये पाबंदी अब भी जारी है. बुधवार को आए RBI के बयान के मुताबिक अब 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी ग्राहक के खातों पर कोई डिपॉजिट नहीं ले पाएगा. हालांकि पेटीएम बैंक के मौजूदा ग्राहकों को बैलेंस निकालने की इजाजत रहेगी.
RBI ने कहा है कि पेटीएम को चलाने वाली वन97 कम्युनिकेशंस और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के नोडल अकाउंट्स रद्द होंगे. साथ ही बैंकिंग रेगुलेटर ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से 29 फरवरी के बाद विड्रॉल (निकासी) के अलावा सभी तरह के बैंकिंग सर्विसेज पर रोक लगा दी है. हालांकि जो ट्रांजैक्शन 29 फरवरी तक शुरू किए जा चुके हैं, उनका सेटलमेंट 15 मार्च तक पूरा करना होगा.
29 फरवरी के बाद किसी ग्राहक के खातों पर कोई डिपॉजिट नहीं ले पाएगा
ग्राहकों को बैलेंस निकालने की इजाजत रहेगी
29 फरवरी के बाद विड्रॉल के अलावा सभी तरह के बैंकिंग सर्विसेज पर रोक
पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के नोडल अकाउंट्स रद्द होंगे
जो ट्रांजैक्शन 29 फरवरी तक शुरू हुए, उन्हें 15 मार्च तक सेटल करना होगा
कुल मिलाकर 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन पर पाबंदी रहेगी.