सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (PMS Karvy) का पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई कंपनी द्वारा नियामकीय नियमों (Regulatory Norms) का उल्लंघन करने के चलते की गई है. कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने अपने आदेश में कहा कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (Karvy Stock Broking Ltd) या पीएमएस कार्वी (PMS Karvy) ने अपने डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में कुछ जानकारियां नहीं दी थीं, जिनमें जुर्माने, लंबित कार्यवाही और जांच के निष्कर्ष जैसे विवरण शामिल हैं.
इसके अलावा, कंपनी ने अपने डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में विपरीत प्रावधान का जिक्र किया और ग्राहकों के साथ समझौते को समाप्त करने के संबंध में मॉडल पोर्टफोलियो समझौते में दिए गए नोटिस अवधि का भी ध्यान नहीं रखा. कंपनी उचित रूप से योग्य या अनुभवी प्रिंसिपल ऑफिसर के साथ-साथ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करने में भी विफल रही है.
इसके अलावा कंपनी अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन करने में भी विफल रही थी. इस तरह उसने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट संबंधी नियमों का उल्लंघन किया. मार्केट रेगुलेटर (Market Regulator) ने दिसंबर 2019 में कंपनी की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट गतिविधियों की जांच की थी. इस जांच के दायरे में अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक की गतिविधियां शामिल थीं.
इस कदम को लेकर सेबी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.