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Infosys को 32,403 करोड़ रुपये की कर चोरी के लिए मिला GST नोटिस, विदेशी एंटिटीज से जुड़ा है मामला

DGGI के मुताबिक बिजनेस करने के लिए इंफोसिस ने भारत के बाहर ब्रॉन्च बनाई हैं. IGST एक्ट के मुताबिक, इन ऑफिसेज को कंपनी की 'डिस्टेंट एंटिटीज' माना जाएगा.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी08:54 PM IST, 31 Jul 2024NDTV Profit हिंदी
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इंफोसिस (Infosys) को 32,403 करोड़ रुपये की कर चोरी के लिए GST नोटिस मिला है. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलीजेंस (DGGI) के मुताबिक इस संबंध में कंपनी की जांच कर रही है.

DGGI का कहना है कि बिजनेस करने के लिए इंफोसिस ने भारत के बाहर ब्रांच बनाई हैं. IGST एक्ट के मुताबिक, इन ऑफिसेज को कंपनी की 'डिस्टेंट एंटिटीज' माना जाएगा.

नोटिस के मुताबिक इन ऑफिसेज से जो भी सर्विसेज दी गई होंगी, उन्हें सर्विसेज इंपोर्ट माना जाएगा और इनके ऊपर IGST लगेगा.

इंफोसिस ने दिया जवाब

वहीं इंफोसिस ने जवाब में कहा कि कंपनी का मानना है कि रेगुलेशंस के हिसाब से इन सर्विसेज पर GST लागू नहीं होता. कंपनी ने अपने सभी तरह के टैक्स पूरी तरह भरे हैं.

इसके साथ-साथ कंपनी ने CBDT के एक सर्कुलर का भी हवाला दिया है. इंंफोसिस ने कहा कि CBDT के एक हालिया सर्कुलर (सर्कुलर नंबर 210/4/2024, 26 जून 2024 को जारी किया गया) के हिसाब से ओवरसीज ऑफिसेज से भारतीय एंटिटीज को जो सर्विसेज मिलती हैं, उनके ऊपर GST नहीं लगता.

कंपनी ने इस पर भी ध्यान दिलाया है कि GST पेमेंट्स को IT सर्विसेज के एक्सपोर्ट के ऐवज में क्रेडिट या रिफंड भी मिलता है.

कर्नाटक GST अथॉरिटीज ने भी जारी किया था नोटिस

कंपनी ने स्टेटमेंट में ये भी बताया है कि कर्नाटक स्टेट GST ने जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच ओवरसीज ऑफिसेज में हुए खर्च को लेकर एक प्री-शोकॉज नोटिस जारी किया था. इसका जवाब कंपनी दे चुकी है.

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