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RBI की सख्ती, इस बैंक पर लगाया गया 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना

RBI Imposes Penalties On Banks: आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना रेगुलेटरी कंप्लायंस (Regulatory Compliance) में खामियों के लिए लगाया गया है. केंद्रीय बैंक की यह कार्रवाई ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वजह से नहीं किया गया है.
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NDTV Profit हिंदी12:40 PM IST, 20 Dec 2022NDTV Profit हिंदी
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RBI Imposes Penalties On Banks: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने सोमवार को कहा है कि उसने बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी (Bank of Bahrain & Kuwait BSC) के भारतीय ऑपरेशन पर 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसको लेकर आरबीआई (RBI) की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है. इस बयान में कहा गया है कि बैंक ऑफ बहरीन (Bank of Bahrain) पर साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क (Cyber Security Framework) के निर्देशों का पालन न करने को लेकर जुर्माना लगा है.

आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना रेगुलेटरी कंप्लायंस (Regulatory Compliance) में खामियों के लिए लगाया गया है. केंद्रीय बैंक की यह कार्रवाई ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वजह से नहीं किया गया है. 

आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी आरबीआई ने न‍ियमों का पालन नहीं करने पर कई बैंकों के ख‍िलाफ जुर्माना लगाया था. रिजर्व बैंक ने देश के 13 को-ऑपरेटिव बैंकों पर (RBI Penalty on 13 Co-operative Banks) 50 हजार रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की थी. इन बैंकों पर बैंकिंग नियमों की अनदेखी और केंद्रीय बैंक के आदेश का पालन नहीं करने के कारण जुर्माना लगाया गया था. 

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