आम चुनाव में जीत के बाद बनी मोदी 3.0 सरकार में GST काउंसिल की पहली मीटिंग शनिवार को हुई. केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कई राज्यों के वित्त मंत्री इस मीटिंग में शामिल हुए.
GST काउंसिल की इस 53वीं मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए. इन फैसलों के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया.
GST एक्ट के सेक्शन 37 के तहत जारी डिमांड नोटिस में पेनल्टी और ब्याज को खत्म किया गया.
FY 2017-18, 2018-19, 2019-20 के दौरान फ्रॉड से जुड़े मामलों में ब्याज माफ किया जाएगा, हालांकि पूरी डिमांड अमाउंट का भुगतान करना जरूरी होगा.
सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए मॉनिटरी लिमिट रखने की सिफारिश की गई
काउंसिल ने विभाग की ओर से अपील दायर करने के लिए ये मॉनिटरी लिमिट होगी.
GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए 20 लाख रुपये की मॉनिटरी लिमिट रखने की सिफारिश.
हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये लिमिट 2 करोड़ रुपये होगी.
छोटे टैक्सपेयर्स के लिए, GSTR4 दाखिल करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून करने की सिफारिश, FY2024-25 से लागू.
GSTR1A फॉर्म को शामिल करने से टैक्सपेयर्स को GSTR1 में घोषित या अघोषित राशि में संशोधन करने या जोड़ने की इजाजत मिलेगी.
सभी दूध के डिब्बों पर 12% की एक समान GST रेट की सिफारिश की, चाहे वो किसी भी मैटेरियल से बने हों
नालीदार और गैर-नालीदार कागज के सभी कार्टन बॉक्स पर 12% की एक समान GST दर की सिफारिश की
इससे खासतौर पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को काफी मदद मिलेगी
फायर वॉटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% GST लगाने की सिफारिश
सभी सोलर कुकर पर 12% GST की सिफारिश, चाहे वो सिंगल या डबल एनर्जी सोर्स हो
प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, क्लॉक रूम सेवाएं, वेटिंग रूम को GST से छूट दी जाएगी
काउंसिल की ओर से इंट्रा-रेलवे सप्लाई को GST से छूट देने की सिफारिश की गई है
अगर होस्टल किसी शैक्षणिक संस्थान के भीतर हैं तो उसके माध्यम से सेवा को वर्तमान में छूट दी गई है
काउंसिल ने अब फैसला किया है कि संस्थान से बाहर के होस्टल्स को भी टैक्स भी छूट दी जाएगी
लेकिन ये राहत केवल 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह होने पर मिलेगी
होस्टल में केवल वही शामिल हैं जहां रहने वाले कम से कम 90 दिनों तक रहते हैं
GST काउंसिल की 53वीं मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग पर GST को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई. ये विषय मीटिंग के एजेंडा में शामिल ही नहीं था. बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी को रेट रेशनलाइजेशन कमिटी पर GoM का प्रभार दिया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा, 'हमारा इरादा कम कंप्लायंस की दिशा में काम करते हुए GST टैक्सपेयर्स की जिंदगी को आसान बनाना है. टैक्सपेयर्स को कहीं से भी बेवजह नोटिस नहीं भेजे जा रहे हैं.' उन्होंने कहा, 'सभी एक्टिव एसेसीज में से केवल 1.96% (1.14 लाख) टैक्सपेयर्स को ही CGST से कोई नोटिस भेजा गया.
इस मीटिंग में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्री, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री और अन्य मंत्री शामिल हुए. कुछ सीनियर अधिकारी भी इसमें शामिल हुए.
GST काउंसिल की पिछली मीटिंग 7 अक्टूबर, 2023 को हुई थी. इसमें कई बड़े फैसले लिए गए थे. एक बड़ा फैसला ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ से जुड़ा था, जिन पर 28% GST शुल्क कायम रखा गया था. गेमिंग इंडस्ट्री की ओर से इसे वापस लिए जाने को लेकर भी कई बार मांग उठी, लेकिन सरकार अपने फैसले पर कायम रही. इसके अलावा और भी फैसले लिए गए थे.
सभी तरह की जरी वाली चीजों पर 5% GST
इंडस्ट्रियल इस्तेमाल वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल पर 18% GST
अपनी कंपनी के लिए कॉरपोरेट गारंटी देने पर प्रोमोटर पर NO GST
ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST चार्ज कायम रखने का फैसला
इन फैसलों के अलावा GST एपीलेट ट्रिब्यूनल में प्रेसिडेंट की अधिकतम उम्र 67 से बढ़ाकर 70 साल की गई थी, जबकि ट्रिब्यूनल मेंबर के लिए अधिकतम उम्र 65 से बढ़ाकर 67 साल की गई थी.