नौकरीपेशा लोगों द्वारा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के दावे के लिए जमा करवा गईं किराए की रसीद (Rent Receipt) को लेकर इनकम टैक्स विभाग (Income Tax) सख्त हो गया है. अब वह आपके द्वारा सब्मिट करवाई गई किराए की पर्चियों की अच्छी खासी पड़ताल करेगा. यानी, यदि आप फर्जी पर्चियां देकर एचआरए से टैक्स छूट लेते आए हैं तो अब आपके लिए मुश्किल होने वाली है.
इस पूरे मामले से जुड़ी 10 खास बातें आपको जान लेनी चाहिए