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जीएसटी (GST) के लिए 18 धाराओं, दो नियमों को नोटिफाइ किया गया

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने की तारीख नजदीक आ गई है. इसी के मद्देनजर सरकार ने जीएसटी कानून के तहत धाराओं को अधिसूचित किया है.
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NDTV Profit हिंदी01:18 PM IST, 21 Jun 2017NDTV Profit हिंदी
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माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने की तारीख नजदीक आ गई है. इसी के मद्देनजर सरकार ने जीएसटी कानून के तहत धाराओं को अधिसूचित किया है. ये धाराएं मौजूदा अप्रत्यक्ष करदाताओं को नई व्यवस्था में अनिवार्य पंजीकरण से संबंधित हैं.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट में पंजीकृत इकाइयों के जीएसटी -नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ पंजीकरण के संदर्भ में 18 धाराओं और बदलाव वाले प्रावधानों को अधिसूचित किया गया है.

जीएसटी के क्रियान्वयन से पहले केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने दो नियमों-पंजीकरण एवं एकमुश्त दर- को भी अधिसूचित किया है. 

सभी अधिसूचनाएं 22 जून से प्रभावी होंगी. प्रत्येक ऐसे कारोबारी जिसकी कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति तय सीमा 20 लाख रुपये से अधिक है, को पंजीकरण कराने की जरूरत होगी. विभिन्न प्लेटफॉर्म से कुल 80लाख करदाताओं में से 65 लाख पहले ही जीएसटी को स्थानांतरित हो चुके हैं. इन सभी को एक विशिष्ट वस्तु एवं सेवा कर पहचान नंबर दिया जाएगा.

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