ADVERTISEMENT

रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन पर जीएसटी घटकर 18 फीसदी

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने शनिवार को आम आदमी को राहत देते हुए रेफ्रिजरेटर, वाशिग मशीन और छोटे टेलीविजन सहित कई सामानों पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. कर की दरों में कटौती करने के अलावा जीएसटी परिषद ने कई सामानों पर से कर समाप्त कर दिया है, जिसमें सैनिटरी नैपकिन, राखी, फोर्टिफाइड मिल्क और पत्थर, मार्बल और लकड़ी से बनी मूर्तियां शामिल हैं.
NDTV Profit हिंदीIANS
NDTV Profit हिंदी09:19 AM IST, 23 Jul 2018NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने शनिवार को आम आदमी को राहत देते हुए रेफ्रिजरेटर, वाशिग मशीन और छोटे टेलीविजन सहित कई सामानों पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. कर की दरों में कटौती करने के अलावा जीएसटी परिषद ने कई सामानों पर से कर समाप्त कर दिया है, जिसमें सैनिटरी नैपकिन, राखी, फोर्टिफाइड मिल्क और पत्थर, मार्बल और लकड़ी से बनी मूर्तियां शामिल हैं. 

परिषद की 28वीं वैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "रेफ्रिजरेटर, छोटे टेलीविजन (25 इंच स्क्रीन तक), लिथियम ऑयन बैटरीज, वैक्यूम क्लीनर्स, घरेलू इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसे फूड ग्राइंडर्स, मिक्सर्स. स्टोरेज वॉटर हीटर, इमर्शन हीटर, हेयर ड्रायर्स, इलेट्रिक स्मूथिंग आयरंन्स समेत अन्य चीजों पर कर की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गई है."

मंत्री ने कहा कि परिषद का एक और महत्वपूर्ण निर्णय छोटे उद्यमों के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के संबंध में था.

उन्होंने बताया कि पांच करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार करनेवाले उद्यमों को अब हर महीने र्टिन दाखिल करने के बजाय तीन महीने पर करना होगा, वे कर चुकाना मासिक आधार पर जारी रखेंगे. मंत्री ने स्पष्ट किया कि हालांकि, संशोधित रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया के कार्यान्वयन में कुछ समय लगेगा.

गोयल ने कहा कि कर संबंधी अन्य फैसलों में हस्तशिल्प वस्तुओं जैसे हैंडबैग, पाउच और पर्स, आभूषण बॉक्स, पेंटिंग के लकड़ी के फ्रेम और फोटोग्राफ समेत अन्य वस्तुओं को 18 फीसदी के स्लैब से कम कर 12 फीसदी में रख दिया गया है. हस्तनिर्मित कालीन और हस्तनिर्मित कपड़ा पर जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है. 

इथेनॉल, जो पेट्रोल और डीजल में मिलाया जाता है, पर कर की दर को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है. मंत्री ने आगे बताया कि छोटे और मध्यम उद्यमों की चिंता पर विचार करने के लिए परिषद की चार अगस्त को एक विशेष बैठक होगी.

NDTV Profit हिंदी
लेखकIANS
NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT